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‘Har Ghar Tiranga’ कैंपेन के तहत तिरंगा जरूर लहराएं‚ लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की इन बातों को न करें नजरअंदाज

'Har Ghar Tiranga' Campaign
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज | Getty Images

Har Ghar Tiranga’ Campaign: भारत की आजादी के 75वें साल में पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) के यानी स्वतंत्रता के जश्न के तहत ‘हर घर तिरंगा’ अभियान देशवासियों को समर्पित किया है। इसकी शुरुआत 13 अगस्त से हो चुकी है। अभियान  सोमवार यानी 15 अगस्त तक जारी रहेगा। 

इस अभियान का अनुसरण करते हुए देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने का निवेदन किया किया गया है। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज (Tricolour) को फहराने से पहले सावधानी के लिए (National Flag Code 2022) कुछ बातों को जान लेना भी जरूरी है। (Prevention Of Insults To National Honour Act) यानीकि आप इस तिरंगा फहराते समय आप जाने-अनजाने किसी भी गलती से बच सकें।  

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तिरंगा फहराने को लेकर ये बातें आप भी  जान लें (National Flag Code 2022)

  • फ्लैग कोड के अनुसार तिरंगा (Tricolour) को पूरे सम्मान के साथ सभी अवसरों पर किसी भी स्थान पर फहराए जाने की इजाजत है।
  • तिरंगा किसी भी आकार या शेप का हो सकता है यानी कितना भी छोटा या बड़ा हो‚ लेकिन हर नाप में इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना जरूरी है। इसका जरूर ध्यान रखना जरूरी है।

National Flag Code
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज | Getty Images



  • तिरंगा का केसरिया रंग हमेशा ऊपर की ओर रहना चाहिए।
  • ध्यान रखें कि तिरंगा फहराते समय कटा-फटा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये जमीन और पानी को नहीं छूना चाहिए।
  • तिरंगा के साथ कोई और झंडा उसके बराबर में नहीं फहरााएं‚ इसका भी ध्यान रखें।
  • तिरंगा झंडा यदि क्षतिग्रस्त जाए तो इसे पूरे सम्नान के साथ डिस्पोज ऑफ यानी निस्तारण करना जरूरी है। फ्लैग कोड के अनुसार इसे एकांत वास में जलाकर पूरी तरह से नष्ट किया जाना चाहिए और यदि ये पेपर से बना है तो ध्यान रखें कि यह जमीन पर न पड़ा रहे। संक्षिप्त में कहें तो तिरंगा झंडा (Tricolour) को पूरी तरह से अकेले में सम्मान के साथ हटाना चाहिए।

नवीन जिंदल ने भारतीयों को दिलाया था  ये अधिकार

पहले हम भारतीयों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की परमिशन विशेष अवसरों पर ही मिलती थी‚ लेकिन इंडसट्रियलिस्ट नवीन जिंदल ने देशवासियों को इसे हर दिन फहराने का अधिकार दिलाया। जिंदल ने करीब दस साल तक इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी 2004 को अपने अहम फैसले में भारतीयों को इसे ससम्मान के साथ किसी भी दिन फहराने का अधिकार दे दिया। बता दें कि मोदी सरकार के ‘हर घर तिरंगा’ कैंपेन की भी नवीन जिंदल ने प्रशंसा की है और उन्होंने हर भारतीय से इसे अपना मोटो बनाने का निवेदन किया है।

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