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EPF खाते में बरतें सावधानी, नहीं तो बंद हो सकता है, जानिए क्‍या करें

EPF UPDATE NEWS : कई बार कंपनी बंद होने पर EPF खाता अपने आप बंद हो जाता है, जिसके कारण पैसा अटक जाता है। साथ ही, खाते को सर्टिफाई कराने का रास्ता भी बंद हो जाता है। ऐसा होने पर पीएफ खाते से पैसा निकालना काफी मुश्किल भरा काम हो जाता है। खाता बंद होने पर खाते में पड़ा पूरा पैसा अटक जाता है। और इसे निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके अलावा, EPFO सिस्टम में कंपनी छोड़ने की जानकारी नहीं देने पर फंड ट्रांसफर करना भी एक मुश्किल भरा सफर बन जाता है।

पैसा निकालने में हो सकती है मशक्कत, कंपनी छोड़ने की जानकारी सिस्टम में जरूर दें

 

कब नहीं मिलता ब्याज

अगर EPF अकाउंट से पूरा पैसा निकाल लिया गया है तो उस पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। वहीं, अगर ईपीएफ अकाउंट के रिटायरमेंट की अवधि पूरी हो चुकी है तो भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। साथ ही, अकाउंट होल्डर्स की आयु 58 वर्ष और EPF का बैलेंस लंबे समय से नहीं निकाला गया है, तो ब्याज की राशि नहीं दी जाएगी।

 

KYC बनेगा आपका सहारा

निष्क्रिय EPF खातों से संबंधित क्लेम को निपटाने के लिए जरूरी है कि उस क्लेम को कर्मचारी का नियोक्ता सर्टिफाइड करे। हालांकि, जिन कर्मचारियों की कंपनी बंद हो चुकी है। और क्लेम सर्टिफाइड करने के लिए कोई नहीं है तो ऐसे क्लेम को बैंक KYC दस्तावेजों के आधार पर सर्टिफाई करते हैं।

2015 से लेकर अब तक का ब्याज दर सफर…..

2015-16 8.80
2016-17 8.65
2017-18 8.55
2018-19
8.65
2019-20
8.50
2020-21
8.50
2021-22
8.10
2022-23 8.10
(आंकड़े फीसदी में)

 

  • 8.1% – मिलता है ब्याज EPFO पर
  • 24.77 – करोड़ से भी ज्यादा खाताधारक वर्तमान में
  • 43 – साल के सबसे निचले स्तर पर है EPFO की ब्याज दरें

यहां निवेश होता है Provident Fund का पैसा

8100 रुपए सालाना डेबिट में निवेश होता है। इनमें सरकारी सिक्योरिटी ब्याज एक लाख पर EPF खाताधारक के EPF खाते में जमा राशि का कई जगहों पर निवेश किया जाता है। इस निवेश से होने वाली कमाई का एक हिस्सा ब्याज के रूप में खाताधारकों को मिलता है। अभी EPFO 85 फीसदी हिस्सा और बॉन्ड भी शामिल हैं। बाकी के 15 फीसदी हिस्से को ईटीएफ में लगाया जाता है। डेट और इक्विटी से हुई कमाई के आधार पर पीएफ का व्याज तय होता है।

कितना निवेश और भुगतान कर चुका EPFO

EPFO अब तक 1.7 लाख करोड़ न‍िवेश कर चुका है। वहीं 22,000 करोड़ रुपए का EPF भुगतान कर चुका है। इसी तरह ईपीएफओ ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्क्रिमेंटल कॉर्पस निवेश किया है।

 

कब बंद होता है Employees’ Provident Funds खाता

पुरानी कंपनी अगर बंद हो गई और आपने अपना EPF पैसा नई कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कराया या 36 महीनों तक कोई लेन-देन नहीं किया तो खाता बंद हो जाएगा। फिर आपको अपने इस खाते से पैसा निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। हालांकि, इस निष्क्रिय खाते पर भी ब्याज मिलता रहता है।

इनकी मंजूरी से मिलेगा EPFO से आपका पैसा

50 हजार रुपए से ज्यादा राशि होने पर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की मंजूरी की जरूरत पड़ती है। इसी तरह, 25 हजार रुपए से ज्यादा और 50 हजार रुपए से कम राशि होने पर फंड ट्रांसफर की मंजूरी EPF अकाउंट ऑफिसर देता है। अगर राशि 25 हजार रुपए से भी कम है, तो इसमें डीलिंग असिस्टेंट की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

 

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सांवरिया सेठ सिंह

थम्सअप भारत न्यूज पोर्टल शासन, सामाजिक, विकासात्मक और जनता की मूलभूत समस्याओं और उनकी चिंताओं के मुद्दों पर चौबीसों घंटे निष्पक्ष और विस्तृत समाचार कवरेज प्रदान करता है।

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