New GST Slab Structure in India: भारत में टैक्स प्रणाली को सरल बनाने के लिए GST Council ने बड़ा निर्णय लिया है। अब 4 की जगह केवल दो GST Slabs – 5% और 18% लागू होंगे। इस फैसले से new GST slab structure in India और भी पारदर्शी और आसान हो जाएगा। वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने 3 सितंबर को बताया कि 56वीं बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ।
आम सामान होगा सस्ता
नए GST नियमों के बाद साबुन, शैंपू, AC, कार जैसे प्रोडक्ट्स अब सस्ते हो जाएंगे। साथ ही दूध, रोटी, पिज्जा ब्रेड और छेना जैसे कई food items GST free कर दिए गए हैं। इस बदलाव का मकसद आम जनता को राहत देना और रोजमर्रा की चीजों को किफायती बनाना है।
ब्रीफ में टेबल में देखें क्या सस्ता क्या महंगा होगा
| आइटम | पहले | अब |
|---|---|---|
| हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बार, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम | 18% | 5% |
| बटर, घी, चीज, डेरी स्प्रेड्स | 12% | 5% |
| प्री-पैक्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर | 12% | 5% |
| बर्तन | 12% | 5% |
| फीडिंग बोतलें, नैपकिन्स फॉर बेबीज, क्लिनिकल डायपर्स | 12% | 5% |
| सिलाई मशीनें और पार्ट्स | 12% | 5% |
हेल्थ और इंश्योरेंस पर राहत
नए ढांचे में individual health insurance और life insurance पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 life-saving medicines, rare diseases और critical illnesses के लिए दवाइयां भी पूरी तरह GST tax-free medicines India होंगी।
अब डिटेल में देखें, क्या सस्ता क्या महंगा होगा
| श्रेणी | पुराना GST | नया GST | प्रभावित आइटम्स |
|---|---|---|---|
| घरेलू व पर्सनल आइटम्स | 12% | 5% | घी, मेवे, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, ₹2500 तक के फुटवियर और कपड़े, पेंसिल, साइकिल, छाता, हेयर पिन |
| 18% | 5% | पर्सनल केयर आइटम्स जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, डेंटल फ्लॉस, प्रोसेस्ड फूड जैसे पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, कोकोआ बटर, चॉकलेट | |
| 28% | 18% | कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एयर कंडीशनर | |
| 28% | 18% | सीमेंट | |
| ऑटोमोबाइल्स | 28% | 18% | छोटी कारें (पेट्रोल इंजन 1200cc तक, डीजल इंजन 1500cc तक, लंबाई 4000mm से कम) |
| 28% | 18% | मोटरसाइकिल (350cc तक) | |
| 28% | 18% | एंबुलेंस और तीन पहिया वाहन | |
| हेल्थकेयर व एजुकेशन | 12%/18% | 5%/Nil | जरूरी दवाइयाँ और मेडिकल डिवाइस, 30 से अधिक कैंसर ड्रग्स (अब Nil GST), मेडिकल कंज्यूमेबल्स (चश्मा, गॉज, बैंडेज, सर्जिकल ग्लव्स), किताबें व लर्निंग एड्स |
| खेती व कृषि | 12% | 5% | खेती उपकरण (मिट्टी की तैयारी के लिए), फिक्स्ड-स्पीड डीजल इंजन |
| 18% | 5% | फर्टिलाइज़र इनपुट्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया | |
| 18% | 5% | ट्रैक्टर टायर और ट्रैक्टर इंजन |
और सही तरीके से कीमतों में अंतर यहां भी देख सकते हैं
| GST दर | शामिल आइटम्स |
|---|---|
| 0% (GST फ्री) | 33 जीवन रक्षक दवाइयाँ, कैंसर की दवाइयाँ, दुर्लभ बीमारियों की दवाइयाँ व्यक्तिगत जीवन बीमा, हेल्थ पॉलिसी नक्शे, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल्स, कॉपी, नोटबुक, इरेज़र UHT दूध, छेना/पनीर (प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड), पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती/रोटी |
| 5% | हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथब्रश, शेविंग क्रीम बटर, घी, चीज़ और डेयरी स्प्रेड्स, नमकीन, बर्तन फीडिंग बोतलें, बच्चों के नैपकिन, क्लिनिकल डायपर्स सिलाई मशीन और पार्ट्स थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट्स, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप चश्मा (Corrective Spectacles) ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स, ट्रैक्टर बायो-पेस्टीसाइड्स, माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर्स मिट्टी की तैयारी के लिए कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें |
| 18% | पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड, LPG, CNG कारें (1200cc और 4000mm तक) डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (1500cc और 4000mm तक) तीन पहिया वाहन मोटरसाइकिल (350cc तक) माल ढोने वाले वाहन एयर कंडीशनर टेलीविज़न (32 इंच से ऊपर, LED/LCD) मॉनिटर और प्रोजेक्टर डिश वॉशिंग मशीन 1800cc से अधिक क्षमता वाले रोड ट्रैक्टर |
| 40% (Luxury / Sin Goods) | पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, बीड़ी एरेटेड वाटर्स (शक्कर/फ्लेवर युक्त), कैफिनेटेड ड्रिंक्स, नॉन-अल्कोहॉलिक बेवरेजेज स्मोकिंग पाइप्स 350cc से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलें निजी उपयोग के लिए एयरक्राफ्ट यॉट्स रिवॉल्वर और पिस्टल बेटिंग, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग |
लग्जरी और हानिकारक प्रोडक्ट्स पर बढ़ा टैक्स
जहां आम जरूरत के सामान सस्ते होंगे, वहीं तंबाकू और luxury items पर 40% GST लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे luxury consumption नियंत्रित होगा और हानिकारक उत्पादों का उपयोग कम होगा।
For all specified actionable claims including betting, casinos, gambling, horse racing, lottery and online money gaming, GST rate of 40% will apply. Admission to sporting events like IPL will attract 40% GST, However, this rate of 40% will not apply to admission to recognized… pic.twitter.com/haYmHIQJYL
— ANI (@ANI) September 3, 2025
22 सितंबर से लागू होंगे नए स्लैब
नए GST reforms नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू होंगे। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं और कारोबारियों को मिलेगा।
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पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक सुधार
प्रधानमंत्री Narendra Modi ने X (Twitter) पर लिखा, “स्वतंत्रता दिवस पर मैंने GST में अगली पीढ़ी के सुधार की बात कही थी। अब GST दरों में कटौती और प्रक्रियाओं को आसान बनाने के फैसले से किसानों, MSMEs, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को फायदा मिलेगा। यह बदलाव Ease of Doing Business को भी बढ़ाएंगे।”
MSMEs को बड़ा लाभ: वित्त मंत्री सीतारमण
वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने कहा कि नए GST reforms से Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) को सीधा फायदा होगा। अब compliances आसान होंगे, सिस्टम सरल होगा और रजिस्ट्रेशन भी सरल प्रक्रिया से होगा।
रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट्स पर टैक्स कटौती
सीतारमण ने बताया कि MSMEs के लिए जरूरी raw material और intermediary products पर भी टैक्स घटाया गया है। इससे छोटे उद्योगों की लागत कम होगी और उनका कारोबार आसान होगा।
आम इस्तेमाल की चीजें सस्ती, कुछ पर GST फ्री
नए ढांचे के तहत हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल जैसे सामान पर GST 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं individual insurance policies, रोटी, पराठा और life-saving drugs पर अब कोई GST नहीं लगेगा।
Demrit Goods पर 40% GST
वित्त मंत्री ने कहा कि तंबाकू, पान मसाला, प्राइवेट प्लेन, यॉट्स, लग्जरी कारें, 350cc से ज्यादा की मोटरसाइकिलें और carbonated drinks जैसे demerit goods पर 40% GST लगाया जाएगा।
#WATCH | Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, “Is the Congress Party demanding five per cent tax on tobacco and gutkha? Congress Party wants us to give it at 5%. Congress Party considered impossible to implement GST during their time. We have implemented and are… pic.twitter.com/2lRC9qDrXk
— ANI (@ANI) September 3, 2025
छोटी कारों और 350cc तक की बाइक्स पर टैक्स घटा
नई GST rate rejig के तहत 350cc इंजन तक की बाइक्स और small cars पर टैक्स 10 प्रतिशत घटा दिया गया है। अब ये 18% GST ब्रैकेट में आ गए हैं, क्योंकि 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है।
350cc से बड़ी बाइक्स होंगी महंगी
350cc से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें और टू-व्हीलर्स अब 40% luxury slab में आएंगे। पहले इन पर 28% टैक्स के साथ 3-5% तक का सेस लगता था, जो कुल मिलाकर लगभग 32% पड़ता था। अब सेस खत्म कर सीधा 40% टैक्स लगाया जाएगा, जिससे Royal Enfield जैसी क्रूजर बाइक्स महंगी हो जाएंगी।
छोटी कार की परिभाषा
सरकार के अनुसार, जिन कारों में पेट्रोल इंजन 1200cc तक या डीजल इंजन 1500cc तक है और लंबाई 4000 मिमी से कम है, वे small cars की श्रेणी में आती हैं। Alto और i10 जैसी कारें अब 18% GST स्लैब में होंगी, पहले इन पर 28% टैक्स लगता था।
बड़ी कारों पर टैक्स स्ट्रक्चर
बड़ी कारें जो “छोटी कार” की परिभाषा में नहीं आतीं, उन पर अब 40% टैक्स लगेगा। हालांकि पहले इन पर 28% टैक्स के साथ 17-22% सेस लगता था, यानी कुल करीब 50%। अब फ्लैट 40% टैक्स लगेगा, जिससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कोई बदलाव नहीं
सभी electric vehicles (EVs) पहले की तरह ही 5% GST ब्रैकेट में रहेंगे।
थ्री-व्हीलर और एंबुलेंस पर राहत
एंबुलेंस और तीन पहिया वाहन भी अब 18% स्लैब में आ गए हैं, जो पहले 28% टैक्स ब्रैकेट में थे।
नए GST स्ट्रक्चर का उद्देश्य
PM नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित नए GST reforms के तहत अब केवल दो मुख्य स्लैब रहेंगे:
5%: जरूरी सामान (essentials)
18%: गैर-जरूरी सामान (non-essentials)
इसके साथ ही 40% का नया स्लैब “sin goods” के लिए लाया गया है, जिसमें बड़ी बाइक्स, तंबाकू उत्पाद और 50 लाख रुपये से ऊपर की लग्जरी कारें शामिल हैं।
#WATCH | Delhi: After the 56th GST Council meeting, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, “GST reduced from 28% to 18% on small cars and motorcycles which are equal to or below 350 cc.”
Reduction of GST from 28 to 18% on buses, trucks, and ambulances. Uniform rate of… pic.twitter.com/FLpOz31Aeu
— ANI (@ANI) September 3, 2025
सीमेंट पर GST घटा, 28% से अब 18%
3 सितंबर को हुई GST Council meeting में बड़ा फैसला लिया गया। अब सीमेंट पर टैक्स दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। यह कदम रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बड़ी राहत देगा।
Affordable Housing को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
विशेषज्ञों का कहना है कि affordable housing प्रोजेक्ट्स को इसका सबसे अधिक लाभ होगा। कम हुए construction costs सीधे घर खरीदारों तक पहुंचेंगे, जिससे मकान खरीदना आसान होगा और सरकार के Housing for All mission को मजबूती मिलेगी।
डेवलपर्स और कंज्यूमर्स दोनों के लिए फायदेमंद
हिरानंदानी ग्रुप और NAREDCO के चेयरमैन निरंजन हिरानंदानी ने कहा कि सीमेंट जैसे महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर GST 28% से घटाकर 18% करना एक landmark reform है। इससे input cost घटेगी, प्रोजेक्ट की viability बेहतर होगी और देशभर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रफ्तार तेज होगी।
टैक्स एक्सपर्ट्स का नजरिया
TaxManager.in के फाउंडर और CEO दीपक कुमार जैन ने कहा कि रियल एस्टेट सबसे ज्यादा labour-intensive sector है। ऐसे में सीमेंट पर GST कटौती का सीधा असर कुल निर्माण लागत को कम करने में होगा और सेक्टर को मजबूती मिलेगी।
नए GST स्ट्रक्चर का हिस्सा
56वीं GST Council meeting में यह भी तय किया गया कि अब 12% और 28% के स्लैब हटाकर केवल दो दरें होंगी – 5% और 18%। सीमेंट पर नई दर इसी रेशनलाइजेशन का हिस्सा है।
GoM ने पहले ही दे दी थी मंजूरी
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 अगस्त को बताया था कि Group of Ministers (GoM) ने पहले ही केंद्र सरकार के दो स्लैब वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इसके तहत 12% और 28% की दरें खत्म कर 5% और 18% GST structure लागू करने का सुझाव दिया गया था।
कुल मिलाकर, नया new GST slab structure in India आम आदमी को राहत देगा और छोटे व्यापारियों के लिए कारोबार करना आसान बनाएगा। वहीं luxury और हानिकारक प्रोडक्ट्स पर अधिक टैक्स लगाकर सरकार revenue बढ़ाने और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है।

स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी ने की थी नए जीएसटी लाने की घोषणा
प्रधानमंत्री Narendra Modi ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि इस साल दिवाली पर देशवासियों को बड़ा तोहफा मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार next generation GST reforms लाने जा रही है, जिनसे आम लोगों पर टैक्स का बोझ घटेगा।
रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती
PM मोदी ने कहा था कि इन नए GST reforms से सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम होगा और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान सस्ता मिलेगा। इसका सीधा फायदा जनता को होगा और उनकी जेब पर पड़ने वाला बोझ घटेगा।
अमेरिका के टैरिफ से प्रभावित नहीं हुआ नया GST ढांचा: PM मोदी
प्रधानमंत्री Narendra Modi ने कहा कि हाल ही में घोषित दो-स्तरीय GST rate rejig अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ से प्रभावित नहीं है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इस पर डेढ़ साल से काम कर रही थी।
Ease of Living के लिए लाया गया नया GST स्ट्रक्चर
PM मोदी ने कहा कि नया GST structure, जो 22 सितंबर से लागू होगा, आम आदमी के लिए ease of living और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। केंद्र सरकार ने GST दरों के तर्कसंगठन और प्रक्रिया सुधार के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था।
किसानों, MSMEs और मिडिल क्लास को फायदा
प्रधानमंत्री ने कहा कि GST council के फैसले से आम जनता, किसान, MSMEs, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को लाभ होगा।
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