ITR Filing Guide: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जिसमें आप अपनी आय, कर योग्य आय, कर कटौती और भुगतान किए गए करों की जानकारी सरकार को देते हैं। यह दस्तावेज़ आपकी वित्तीय स्थिति का प्रमाण होता है और विभिन्न वित्तीय लेनदेन में उपयोगी होता है।
📌 ITR फाइल करना क्यों जरूरी है?
कानूनी अनिवार्यता: यदि आपकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है, तो ITR फाइल करना अनिवार्य है।
वित्तीय प्रमाण: ITR आपके आय का प्रमाण होता है, जो लोन, वीज़ा और अन्य वित्तीय लेनदेन में आवश्यक होता है।
टैक्स रिफंड: यदि आपने अधिक टैक्स भुगतान किया है, तो ITR फाइल करके रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
भविष्य की योजनाएं: ITR फाइल करने से आप भविष्य में टैक्स प्लानिंग और निवेश योजनाएं बेहतर बना सकते हैं।
🗂️ ITR फॉर्म्स के प्रकार और उनकी उपयोगिता
ITR-1 (सहज): सैलरी, पेंशन या एक हाउस प्रॉपर्टी से आय वाले व्यक्तियों के लिए।
ITR-2: शेयर, म्यूचुअल फंड या विदेशी संपत्ति से आय वाले व्यक्तियों के लिए।
ITR-3: बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वाले व्यक्तियों के लिए।
ITR-4 (सुगम): छोटे व्यापारियों और पेशेवरों के लिए, जो प्रिजम्प्टिव टैक्स स्कीम के तहत आते हैं।
📄 ITR फाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
पैन कार्ड और आधार कार्ड
बैंक स्टेटमेंट और पासबुक
फॉर्म 16 / 16A / 26AS
इनवेस्टमेंट प्रूफ्स (धारा 80C, 80D आदि के तहत)
टैक्स भुगतान चालान (यदि लागू हो)
सैलरी स्लिप्स और अन्य आय के प्रमाण
🖥️ ITR फाइल करने की स्टेप-बाई-स्टेप गाइड
लॉगिन करें: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
फॉर्म चुनें: अपनी आय के स्रोत के अनुसार उपयुक्त ITR फॉर्म चुनें।
जानकारी भरें: अपनी व्यक्तिगत, आय और कर से संबंधित सभी जानकारी सही-सही भरें।
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और सभी जानकारी की पुष्टि करें।
सबमिट करें: सभी जानकारी की पुष्टि करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और ई-वेरिफिकेशन करें।
💡 टैक्स बचाने के टिप्स
धारा 80C: LIC प्रीमियम, PPF, NSC आदि में निवेश करके ₹1.5 लाख तक की कटौती प्राप्त करें।
धारा 80D: हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स कटौती प्राप्त करें।
होम लोन: होम लोन के ब्याज और मूलधन पर टैक्स लाभ प्राप्त करें।
शिक्षा ऋण: शिक्षा ऋण के ब्याज पर टैक्स कटौती प्राप्त करें।
🧾 किसे ITR फाइल करना जरूरी है?
यदि नीचे दिए गए में से कोई भी स्थिति आप पर लागू होती है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जरूर फाइल करना चाहिए:
आपकी सालाना कमाई ₹2.5 लाख से अधिक है
आपके पास विदेश में कोई संपत्ति या बैंक अकाउंट है
आपने किसी टैक्स डिडक्शन (80C, 80D आदि) का दावा किया है
आपकी कमाई में कैपिटल गेन शामिल है (जैसे: शेयर, म्यूचुअल फंड)
🙅♂️ किन्हें ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है?
निम्नलिखित व्यक्तियों को ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती यदि उनकी स्थिति नीचे दी गई शर्तों को पूरा करती है:
सालाना आय ₹2.5 लाख से कम है
यदि आयु 60-80 वर्ष है, तो छूट सीमा ₹3 लाख तक
80 साल से अधिक आयु वालों के लिए छूट ₹5 लाख तक
आपकी आय पर कोई टैक्स नहीं बनता
आपने किसी टैक्स छूट का क्लेम नहीं किया
📄 ITR फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज़
ITR भरते समय नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की जरूरत पड़ सकती है (आपकी आय के स्रोत के अनुसार):
पैन कार्ड और आधार कार्ड
बैंक पासबुक और स्टेटमेंट्स
फॉर्म 16 (यदि नौकरीपेशा हैं)
सैलरी स्लिप (यदि फॉर्म 16 नहीं मिला है)
फॉर्म 26AS (TDS और टैक्स भुगतान का विवरण)
इंटरेस्ट सर्टिफिकेट (FD, RD, सेविंग अकाउंट का ब्याज)
कैपिटल गेन स्टेटमेंट (शेयर/म्यूचुअल फंड प्रॉफिट)
सेल्फ एम्प्लॉयड आय/खर्च की डिटेल्स
इंवेस्टमेंट प्रूफ (LIC, PPF, टर्म इंश्योरेंस आदि)
होम लोन स्टेटमेंट (ब्याज और मूलधन की जानकारी)
रेंट एग्रीमेंट और किराए की रसीदें (यदि HRA क्लेम करते हैं)
डोनेशन रिसीट्स (धारा 80G के तहत टैक्स छूट के लिए)
एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स की रसीद
GST इनवॉइस और डिटेल्स (यदि आप बिजनेस करते हैं)
📌 यह जानकारी ITR Filing Guide के तहत दी गई है, जिससे आप सही समय पर सही दस्तावेज़ों के साथ रिटर्न फाइल कर सकें।
इनकम टैक्स पोर्टल पर Registration और Login कैसे करें?
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको Income Tax e-Filing Portal पर लॉगिन करना होता है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
Step 1: वेबसाइट खोलें – https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं और PAN नंबर को यूजर ID बनाकर लॉगिन करें।
Step 2: डैशबोर्ड से “File Income Tax Return” ऑप्शन पर क्लिक करें।
Step 3: उस Assessment Year को चुनें, जिसके लिए ITR भरना है (जैसे FY 2023-24 के लिए AY 2024-25)।
Step 4: फाइलिंग स्टेटस चुनें – जैसे Individual, HUF, आदि।
Step 5: ITR Form चुनें (ITR-1, ITR-2, ITR-4 आदि), जो आपकी आय के स्रोत पर आधारित हो।
Step 6: रिटर्न फाइल करने का कारण सेलेक्ट करें।
Step 7: सभी डिटेल्स भरकर Validate करें।
Step 8: ITR सबमिट करने के बाद e-Verify ज़रूर करें।
Form-16 क्या है और कहां से मिलता है?
Form-16 वह डॉक्यूमेंट है जो आपकी नौकरी देने वाली कंपनी जारी करती है। इसमें आपकी salary structure, TDS details और tax deductions की पूरी जानकारी होती है। आप इसे अपने HR डिपार्टमेंट से प्राप्त कर सकते हैं।
Tax बचाने के लिए कौन-कौन सी छूट मिलती है?
Income Tax Return Filing के दौरान आप कई Sections के तहत टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं:
80C: PPF, LIC, ELSS, ट्यूशन फीस आदि
80D: Health Insurance Premium
80E: Education Loan पर ब्याज
80G: किसी NGO या धर्मार्थ संस्था को Donation पर छूट
ITR फाइल करने के बाद क्या जरूरी है?
ITR भरने के बाद उसे e-Verify करना अनिवार्य है। बिना वेरिफिकेशन के आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा।
ई-वेरिफिकेशन के तरीके:
Aadhaar OTP: आधार-लिंक्ड मोबाइल पर आने वाला OTP
Net Banking: अपने बैंक के इंटरनेट पोर्टल से लॉगिन
Digital Signature: DSC के माध्यम से भी वेरिफाई किया जा सकता है
पोर्टल पर जाएं और “e-Verify Return” ऑप्शन से स्टेप्स फॉलो करें।
अगर ITR में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
ITR Filing में गलती होने पर घबराएं नहीं। आप आसानी से Revised Return फाइल कर सकते हैं:
पोर्टल पर लॉगिन करें
“File Revised Return” ऑप्शन चुनें
गलतियों को ठीक करें और फॉर्म दोबारा सबमिट करें
इनकम टैक्स Refund Status ऑनलाइन कैसे चेक करें?
अगर आपने ITR फाइल कर दिया है और अब जानना चाहते हैं कि आपका Income Tax Refund कहां तक पहुंचा, तो यह काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं।
स्टेप-बाय-स्टेप गाइड:
सबसे पहले Income Tax e-Filing Portal https://www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें
लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में ‘Refund Status’ या View Filed Returns ऑप्शन पर क्लिक करें
अब अपना PAN नंबर और संबंधित Assessment Year चुनें
आपकी स्क्रीन पर Refund Status दिखाई देगा — जैसे कि “Processed”, “Refund Issued” या “Under Processing”
यह प्रक्रिया ITR Refund Check Online करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है।
ध्यान दें कि Refund आने में कुछ हफ्तों तक का समय लग सकता है, इसलिए समय-समय पर पोर्टल पर Status चेक करते रहें।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न: ITR फाइल करने की अंतिम तारीख क्या है?
उत्तर: आमतौर पर ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। हालांकि, सरकार समय-समय पर इसे बढ़ा सकती है।
प्रश्न: क्या ITR फाइल करना अनिवार्य है?
उत्तर: यदि आपकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है, तो ITR फाइल करना अनिवार्य है।
प्रश्न: क्या ITR फाइल करने से टैक्स रिफंड मिलता है?
उत्तर: यदि आपने अधिक टैक्स भुगतान किया है, तो ITR फाइल करके रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न: क्या ITR फाइल करने के लिए पैन कार्ड आवश्यक है?
उत्तर: हां, पैन कार्ड ITR फाइल करने के लिए आवश्यक है।
प्रश्न: क्या ITR फाइल करने के लिए आधार कार्ड जरूरी है?
उत्तर: हां, आधार कार्ड ITR फाइल करने के लिए आवश्यक है और पैन से लिंक होना चाहिए।
प्रश्न: क्या ITR फाइल करने के बाद कोई दस्तावेज़ भेजना होता है?
उत्तर: यदि आपने ई-वेरिफिकेशन कर लिया है, तो कोई दस्तावेज़ भेजने की आवश्यकता नहीं है।
ITR फाइल करना न केवल एक कानूनी अनिवार्यता है, बल्कि यह आपकी वित्तीय स्थिति का प्रमाण भी है। यह आपको टैक्स रिफंड प्राप्त करने, लोन और वीज़ा के लिए आवेदन करने, और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। सही समय पर और सही तरीके से ITR फाइल करके आप न केवल टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि भविष्य की वित्तीय योजनाओं को भी मजबूत बना सकते हैं।
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