फोटो साभार | यूट्यूब |
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें एक ऐसे निकाय या निकाय के गठन का अनुरोध किया गया है जो इंटरनेट पर अश्लील सामग्री वाले सभी गैर-फ़िल्मी गीतों को तत्काल प्रभाव से प्रदर्शित और प्रतिबंधित कर सके। जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने बुधवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को नोटिस जारी किया। जिसमें 17 मई की सुनवाई से पहले मामले की जांच के आदेश दिए गए थे।
याचिकाकर्ता ने टोनी और नेहा कक्कड़ के सॉन्ग शोना और हनी सिंह के सॉन्ग साईं जी और मखाना के गाने का हवाला दिया है।
नियामक संस्था की डिमांड
यही नहीं, याचिका में यह भी कहा गया है कि गैर-फिल्मी गाने टेलीविजन, यूट्यूब जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के लिए उपलब्ध हैं। एक नियामक प्राधिकरण या सेंसर बोर्ड को सेंसर और उनके गीत और वीडियो की समीक्षा और समीक्षा करने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। उपलब्धता से पहले समान गैर-फिल्मी गीतों के सार्वजनिक डोमेन में एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होना चाहिए।
पीटीशन प्रेक्टिसिंग लॉयर नेहा कपूर और मोहित भादू ने दायर की। इसमें यह कहा गया है कि अगर इस तरह की सामग्री को रेगुलेट नहीं किया गया तो हम जैंडर इक्वेलिटी में पीछे रह जाएंगे। वहीं हम महिलाओं को प्रोटेक्टिव एन्वायर्नमेंट नहीं दे पाएंगे।
गानों के बोल महिलाओं से अभद्रता को उकसाने वाले
पीटीशन में कहा गया है कि इस तरह के गाने लोगों को महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के लिए उकसाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और अन्य अपराधों के बीच मादक पदार्थों, शराब के दुरुपयोग को बढ़ावा देते हैं। जो उनके लिरिक्स में स्पष्ट रूप से इस्तेमाल किए गए हैं। इसका समाज पर व्यापक प्रभाव पढ़ता है। खासकर युवा, जो लगातार उनके संपर्क में हैं। उसकी कच्ची उम्र आसानी से खराब हो जाती है।
महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के खिलाफ हैं अश्लील गानें
ऐसे गीतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नियामक बोर्ड की तत्काल आवश्यकता है। बिना किसी प्रतिबंध के समाज में साझा होने के कारण जनता, विशेषकर युवाओं पर इस तरह की सामग्री का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये गीत उन्हें महिलाओं को आपत्तिजनक शब्द कहकर शर्मिंदा करने के लिए उकसाते हैं। यह सामग्री एक स्वतंत्र और निष्पक्ष समाज में महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है।
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