राजस्थान में, गहलोत सरकार ने 17 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा यानि जनता कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने इस बारे में देर रात नए दिशानिर्देश जारी करके सख्ती बढ़ा दी है। इस बार इसे रेड अलर्ट पब्लिक अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है। 50 की बजाय शादियों में केवल 31 लोगों को अनुमति दी जाएगी, बैंड खिलाड़ियों को इस संख्या से बाहर रखा गया है। शादी के लिए एसडीएम को सूचित करने के साथ आने वाले मेहमानों की सूची पहले देनी होगी। इस लिस्ट में लोगों के अलावा कोई और शादी में नहीं जा पाएगा। शनिवार और रविवार को सप्ताहांत कर्फ्यू जारी रहेगा। सप्ताहांत में कर्फ्यू के दौरान दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच, जो लोग अनावश्यक रूप से बाहर यात्रा करते हैं, वे संस्थागत रूप से तब तक रहेंगे जब तक कि RTPCR रिपोर्ट नकारात्मक न हो।
दूध, चिकित्सा और फल सब्जियों को छोड़कर सब कुछ सप्ताहांत पर बंद रहेगा। नई गाइडलाइन में, केवल 17 मई तक पुराने प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। 17 मई तक सभी सरकारी कार्यालय, बाजार और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकार को राजस्व देने वाले विभाग खुले रहेंगे। शराब की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक पहले की तरह खुली रहेंगी। कारखानों में उत्पादन जारी रहेगा। भोजन से संबंधित दुकानें, किराना और आटा मिलों को सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। फलों की सब्जी की थैलियों को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति दी जाएगी। मंडियां, फल और सब्जी की दुकानें सात दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
आम जरूरतों की दुकानों के खुलने का समय सुबह 6 से 11 बजे तक होगा।
सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा मिल, पशु आहार से संबंधित थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी।
खाद और उर्वरक बीज की दुकानें सोमवार से गुरुवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खोली जाएंगी।
ऑप्टिकल संबंधित दुकानें केवल मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी।
मंडियों, फलों, सब्जियों, फूलों और मालाओं की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक खोली जाएंगी।
फल सब्जी की गाड़ियां, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन सुबह 6 से शाम 5 बजे तक की अनुमति दी जाती है।
डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
मेडिकल स्टोर, मैकडॉनल्ड्स उपकरण की दुकानें खुली रहेंगी
सभी खेल मैदान और सार्वजनिक उद्यान अब सुबह 5 से 11 बजे तक खुले रहेंगे।
इन्हें अनुमति पहले की तरह जारी रहेगी
प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी और रेस्तरां को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
सभी अस्पतालों, पशु चिकित्सा अस्पतालों, उनसे जुड़े कर्मचारियों, प्रयोगशालाओं को अनुमति दी जाएगी। इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई-कार्ड दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी।
बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने की अनुमति होगी।
राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले की गई आरटीपीआर नकारात्मक रिपोर्ट दिखानी होगी।
ट्रकों और अन्य सामान रखने वाले वाहनों और उनमें लगे कर्मचारियों को अनुमति दी जाएगी।
टीकाकरण के लिए लोगों को आने दिया जाएगा।
पूर्व निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड दिखाने की अनुमति दी जाएगी।
अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
इन पर पूरी तरह पाबंदी
सिनेमा हॉल, थिएटर, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, बंद रहेंगे।
पूरे राज्य में भक्तों के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को छोड़कर सभी स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, कोचिंग बंद रहेंगे।
परिवहन में क्या
50 प्रतिशत यात्रियों के साथ सार्वजनिक परिवहन बसों की अनुमति होगी। एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया है।
फैक्ट्रियां चालू रहेंगी
सभी उद्योग और निर्माण संबंधित इकाइयों में काम करने की अनुमति दी जाएगी। सभी औद्योगिक इकाइयों को अपने कर्मचारियों को आई-कार्ड जारी करने के लिए कहा गया है ताकि उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े।
विवाह समारोह
शादी के लिए, पहले की तरह तीन घंटे में समारोह पूरा करने की शर्त। शादी में केवल 31 मेहमानों को अनुमति दी जाएगी। शादियों पर सख्ती, शादी में 31 से अधिक लोगों के लिए 1 लाख का जुर्माना, मेहमानों की सूची पहले एसडीएम को भेजनी होगी। इसके अलावा कोई और मेहमान नहीं आ पाएंगे। नई गाइडलाइन में शादियों को सख्ती से लागू किया गया है। यदि शादी में 31 से अधिक मेहमान हैं, तो 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना नोटिस के शादी समारोह करने पर एसडीएम पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। एसडीएम को पहले ईमेल के जरिए शादी समारोह की सूचना देनी होगी। शादी समारोह में केवल एक कार्यक्रम की अनुमति होगी, वह भी अधिकतम तीन घंटे में पूरा किया जाना चाहिए।
सरकार ने शादी समारोह को स्थगित करने की सलाह दी
गृह विभाग ने दिशानिर्देश में विवाह समारोहों के लिए अनुमति दी है, लेकिन साथ ही लोगों को सलाह दी है कि कोविद के दौरान विवाह समारोह स्थगित किए जाएं
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