AIMTC: ट्रकर्स की हड़ताल समाप्‍त, केंद्र ने कहा, फ‍िलहाल लागू नहीं होगा हिट ऐंड रन कानून Read it later

AIMTC: ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि दो दिनों से चल रही ड्राइवरों की हड़ताल जल्द ही खत्म हो जाएगी. सरकार के साथ बैठक के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (AIMTC) ने कहा है कि सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं और जल्द ही हड़ताल खत्म करने की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवरों ने देशभर में सड़कें जाम कर दी थीं। इसके बाद ट्रैफिक समस्या के साथ-साथ ईंधन का बड़ा संकट भी खड़ा हो गया।

सरकार की ओर से केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा- हमने आश्वासन दिया है कि हिट एंड रन का नया कानून एआईएमटीसी से चर्चा के बिना लागू नहीं किया जाएगा।

ट्रकर्स एसोसिएशन ने भी कहा है कि नए कानून के खिलाफ चल रही हड़ताल जल्द ही खत्म कर दी जाएगी. ट्रकर्स एसोसिएशन ने कहा, हमने भारतीय न्यायिक संहिता के तहत प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। हमारे सभी मामलों का समाधान मिल गया है।’ नया कानून अभी लागू नहीं किया गया है और आश्वासन दिया गया है कि AIMTC से परामर्श के बाद ही यह कानून लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा, गृह सचिव अजय भल्ला ने भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 106 (2) का संज्ञान लिया और अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ विस्तृत चर्चा की। सरकार यह बताना चाहती है कि ये नये प्रावधान अभी तक लागू नहीं किये गये हैं। इस सेक्शन को लागू करने से पहले AIMTC से सलाह-मशविरा किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम सभी ड्राइवरों से अपने-अपने काम पर लौटने की अपील करते हैं।

ट्रकों की हड़ताल का आम आदमी पर ये हुआ असर

इस हड़ताल का सीधा असर आम आदमी पर देखने को मिला है। ट्रकों की हड़ताल के कारण दूध, सब्जियों और फलों की सप्‍लाई नहीं हो पाई और इसका सीधा असर कीमतों पर देखने को मिला। वहीं, पेट्रोल-डीजल की सप्लाई बंद होने की अफवाह के बाद पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ देखी गई।

भारत में 95 लाख से अधिक ट्रक हर साल 100 अरब किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हैं। देश में 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं, जो हर दिन एक शहर से दूसरे शहर तक जरूरी सामान पहुंचाते हैं।

AIMTC
AFP

हड़ताल से जुड़े ताजा अपडेट…

मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों में पेट्रोल-डीजल पंप खाली हो गए। चंडीगढ़ में शर्तों पर ही पेट्रोल-डीजल दिया गया।
छत्तीसगढ़ में पुलिस कस्टडी में पेट्रोल सप्लाई किया गया। यूपी के मैनपुरी में प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े।

बिहार के हाजीपुर, राजस्थान के अजमेर और मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच छुट-पुट झड़पें हुई।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मंगलवार को दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को तत्काल हड़ताल खत्म कर परिवहन को बहाल करने का निर्देश दिया।

 

हिट एंड रन कानून में क्या बदलाव किया गया?

संसद से पारित और कानून बनी भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामलों में ‘लापरवाही से मौत’ में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार यदि चालक के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत होती है और ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है, तो 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना।

अब तक क्या कानून है?

आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), ड्राइवर की पहचान के बाद 304ए (लापरवाही से मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत दर्ज किया जाता है। इसमें दो साल सजा का प्रावधान है। वाहन चालक दुर्घटना के बाद भाग जाते थे।

ड्राइवरों की चिंता ?

मौके पर रहे तो भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान भीड़ के उग्र होने पर जान जाने का खतरा है। भीड़ से बचे तो 2 साल की जगह 10 साल जेल में काटना पड़ेगा

 

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