Ganje ki kheti: हिंगोली जिले के हापसापुर गाँव में एक गन्ने के खेत में उगाई गई गांजा की फसल को स्थानीय पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने इसे उगाने वाले किसान को भी गिरफ्तार किया है। 345 जब्त किए गए भांग के पौधों की कीमत (Ganje ki kheti) लगभग 21 लाख 73 हजार रुपये बताई गई है। पिछले तीन महीनों में भांग के पौधों की जब्ती का यह तीसरा मामला है। बता दें कि बिना अनुमति के मारिजुआना बोने पर 20 साल की सजा का प्रावधान है।
कपास की खेती छोड़कर किसान गांजा उगा रहे हैं
कपास की खेती के लिए दो दशक पहले तक हिंगोली को मराठवाड़ा के मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता था। यहाँ लगभग 20 कपास आधारित उद्योग थे। लेकिन कपास की खेती और इसे बाजार में लाने की लागत किसानों के लिए सिरदर्द बन गई, जिसके बाद ज्यादातर किसान सोयाबीन की खेती की ओर आकर्षित हुए।
हालांकि, कभी-कभी सूखे और कभी-कभी बाढ़ ने इसे नुकसान का सौदा बना दिया। इस बीच, हिंगोली के बसमत और औंधा तहसील के किसान कम लागत में अधिक मुनाफे के लालच में भांग की खेती की ओर आकर्षित हुए और पुलिस की नज़र में छिपते हुए गन्ने के खेतों के बीच भांग उगाने लगे।
मुखबिरों की सूचना के आधार पर छापे मारे गए
कुछ दिन पहले, जब पुलिस को मुखबिरों के जरिए इसकी भनक लगी, तो अन्य फसलों के साथ उगाए गए भांग के पौधों को (Ganje ki kheti) पुलिस अधीक्षक राकेश कलसागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बसंत तहसील के नाहड़ गाँव और औंधा के उमरा गाँव में छापा मारा गया। पुलिस यशवंत काले। इसी क्रम में मंगलवार को हापसापुर गांव में नामदेव सवंदकर नामक किसान के गन्ने के खेत से 2.76 किलोग्राम गांजा की फसल बरामद की गई।
लॉकडाउन के बीच लाभ के लिए किसान ने गांजे की खेती की
बरामद 345 गांजा पौधों को जून के लॉकडाउन के महीने में बोया गया था। पुलिस की नजरों से बचाने के लिए इसके चारों ओर गन्ने के पौधे लगाए गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किसान नामदेव सावनकर को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों की मानें तो आसपास के कई गांवों में इसी तरह के गांजे की खेती की जा रही है। आने वाले समय में पुलिस और अधिक छापेमारी कर सकती है।
20 साल तक की जेल का प्रावधान
राज्य में बिना अनुमति के भांग उगाने पर प्रतिबंध है। (Ganje ki kheti) एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी साबित होने पर 20 साल की सजा का प्रावधान है। सहायक पुलिस निरीक्षक गजानन मोर ने कहा, “गांजा रखना, फसल उगाना या तस्करी करना एक अपराध है। 5 किलोग्राम तक गांजा बरामद करने पर 6 महीने की जेल, 5 से 20 किलोग्राम गांजा पाने पर 10 साल की कैद का प्रावधान है। से अधिक पाने पर 20 वर्ष तक का कारावास।
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