![]() |
प्रतिकात्मक फोटो। Getty Images |
आज यानी 18 जुलाई से (GST RATE HIKE) आम आदमी के लिए जरूरत की अधिकत्तर चीजें महंगी हो गई हैं। पिछले माह हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी दर बढ़ाने का फैसला किया था। ऐसे में इस जीएसटी दरों में (GST Rate Changes) बढ़ोतरी से दही, लस्सी, चावल और आटा समेत कई जरूरी चीजें हम सभी के लिए आज से महंगी मिलेंगी।
![]() |
Getty Images |
डेयरी उत्पाद और आटा महंगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल (GST Council Meeting) की बैठक में पहली बार दूध उत्पादों को GST के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया। GST काउंसिल की बैठक में टेट्रा पैक्ड दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। वहीं अनब्रांडेड प्री-पैकेज्ड और प्री-लेबल वाले आटे और दालों पर भी अब 5% जीएसटी उपभोक्ता को चुकाना होगा
![]() |
प्रतिकात्मक फोटो। Getty Images |
LED लाइट और एलईडी लैंप पर 18% GST
सरकार ने ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटेदार चम्मच, स्किमर्स और केक सर्विस आदि पर GST में बेतहाशा बढ़ोत्तरी की है। ऐसे में अब इन पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी उपभोक्ताओं को चुकाना होगा। वहीं एलईडी लाइट और एलईडी लैंप पर भी जीएसटी 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।
अस्पताल में रेस्ट रूम भी महंगा
यदि अस्पताल की ओर से प्रतिदिन 5000 रुपये से अधिक में कमरा पेशेंट को दिया जाता है, तो 5% की दर से GST अदा करना होगा। लेकिन वहीं इसमें आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, कमरे पर छूट लागू होगी।
बजट होटल के रूम पर भी अब देना होगा जीएसटी
मौजूदा समय में 1000 रुपये से कम के होटल के कमरों पर जीएसटी नहीं देना होता था, लेकिन अब ऐसे कमरों पर भी 12 फीसदी की दर से GST उपभोक्ताओं को चुकाना होगा।
बिजनेस क्लास में नॉर्थ ईस्ट का हवाई सफर भी हुआ महंगा
अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा से आने वाली उड़ानें, जो अब तक कर मुक्त थीं, इनमें से अब केवल इकोनॉमी क्लास पर ही जीएसटी में छूट मिलेगी। वहीं बिजनेस क्लास यात्रा के लिए 18% प्रतिशत GST यात्रियों से वसूला जाएगा
![]() |
प्रतिकात्मक फोटो। Getty Images |
गोडाउन में सामान रखना भी होगा महंगा
गोडाउन में सूखे मेवे, मसाले, खोपरा, गुड़, कपास, जूट, तंबाकू, तेंदूपत्ता, चाय, कॉफी आदि के स्टोरेज की सेवाएं, जो अब तक कर से मुक्त थीं, अब ये भी GST के दायरे में आ गई हैं। अब ऐसी सेवाएं अब 12% की दर से जीएसटी वसूला जाएगा
![]() |
प्रतिकात्मक फोटो। Getty Images |
इसी तरह कृषि उपज के स्टोरेज के लिए गोदामों के फ्यूमीगेशन की सेवा को कर से छूट दी गई थी। अब ऐसी सेवाओं पर 18% की दर से GST लगेगा।
GST कलेक्शन बढ़ता जा रहा
जून में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह एक साल पहले की तुलना में 56% की वृद्धि है। जबकि मई महीने में यह 1.41 लाख करोड़ रुपए थी।
GST Council Meeting | goods and services tax | GST rate hike | GST Rate Changes |