PAN Aadhaar Link Deadline 2025: अगर आपने अब तक अपना PAN कार्ड अपने Aadhaar कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो अब देर न करें। सरकार ने इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की है। इस तारीख के बाद जो लोग लिंकिंग नहीं करेंगे, उनका PAN 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (deactivate) कर दिया जाएगा।
इसका सीधा असर आपकी ITR filing, tax refund, salary credit, और SIP investment जैसे वित्तीय कामों पर पड़ेगा।
किन लोगों के लिए जरूरी है PAN-Aadhaar Link
Income Tax Department के अनुसार, जिन व्यक्तियों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले Aadhaar Enrollment ID का उपयोग करके PAN बनवाया था, उन्हें यह लिंकिंग हर हाल में करनी होगी।
यह नियम उन सभी पर लागू है जिन्होंने Aadhaar Enrollment ID से PAN बनाया है, क्योंकि उनका डेटा स्वचालित रूप से UIDAI से वेरिफाई नहीं हुआ था।
सबसे पहले ऐसे चेक करें कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं
सबसे पहले Income Tax Department की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल करें, वहां “Link Aadhaar Status” का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
अगले पेज पर पहुंचने के बाद अपना Aadhaar Number और PAN Number दर्ज करें।
फिर “View Aadhaar Link Status” बटन पर क्लिक करें।
स्क्रीन पर तुरंत यह जानकारी मिल जाएगी कि आपका आधार और पैन आपस में लिंक हैं या नहीं।
दिल्ली के सीए और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर निवेश जैन ने दी सलाह – “समय रहते लिंक करें”
दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट Nivesh Jain के मुताबिक, समय रहते PAN Aadhaar Link कर लेने से करदाताओं को कई परेशानियों से बचाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि अगर पैन निष्क्रिय हो गया तो व्यक्ति को बैंकिंग लेनदेन, निवेश और टैक्स रिटर्न में गंभीर दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं।
आधार-पैन लिंकिंग की पूरी प्रक्रिया (Step-by-Step Process)
Step 1: सबसे पहले Income Tax e-Filing Website पर जाएं।
Step 2: “Quick Links” सेक्शन में Link Aadhaar पर क्लिक करें।
Step 3: अपना PAN और Aadhaar Number दर्ज कर “Validate” पर क्लिक करें।
Step 4: स्क्रीन पर NSDL के payment link का विकल्प दिखेगा — उस पर क्लिक करें।
Step 5: CHALLAN NO./ITNS 280 विकल्प चुनें और “Proceed” दबाएं।
Step 6: “Tax Applicable” में (0021) Income Tax (Other than Companies) चुनें।
Step 7: “Type of Payment” में (500) Other Receipts सिलेक्ट करें।
Step 8: Mode of Payment में Net Banking या Debit Card का विकल्प चुनें।
Step 9: Permanent Account Number (PAN), पता और अन्य जानकारी भरें।
Step 10: Captcha भरने के बाद “Proceed” पर क्लिक करें और ₹1000 का भुगतान करें।
Step 11: भुगतान पूरा होते ही आपको एक PDF receipt मिलेगी जिसे सुरक्षित रखें।
Step 12: पेमेंट अपडेट होने में 4-5 दिन लग सकते हैं।
पेमेंट के बाद PAN Aadhaar Link का दूसरा चरण
4-5 दिन बाद फिर से Income Tax Website पर जाएं और “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
अब दोबारा अपना PAN और Aadhaar Number डालें और “Validate” दबाएं।
अगर भुगतान अपडेट हो गया होगा, तो “Continue” का विकल्प आएगा।
अब Aadhaar Name और Mobile Number डालकर “I Agree” पर टिक करें।
OTP दर्ज करने के बाद “Validate” पर क्लिक करें।
स्क्रीन पर एक पॉपअप खुलेगा जिसमें लिखा होगा —
“Your request for PAN-Aadhaar linking has been sent to UIDAI for validation.”
UIDAI द्वारा सत्यापन के बाद लिंकिंग पूरी हो जाएगी।
आप इसका status भी Income Tax Portal पर चेक कर सकते हैं।
अगर PAN निष्क्रिय हो गया तो क्या होगा?
Income Tax Act की धारा 139A और 272B के तहत अगर पैन कार्ड निष्क्रिय (inactive) है और व्यक्ति उसका उपयोग करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने पैन प्रदान नहीं किया है।
ऐसे में उस पर ₹10,000 तक का penalty लग सकता है।
इसके अलावा, व्यक्ति ITR file, bank transactions, mutual fund investments या property purchase जैसे कार्य नहीं कर पाएगा।
किन लोगों को पैन-आधार लिंकिंग से छूट दी गई है?
आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कुछ कैटेगरी के लोगों को इस नियम से exemption दी गई है—
असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासी
Non-Resident Indians (NRIs)
80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक
Foreign nationals (विदेशी नागरिक)
इन लोगों के लिए पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
पैन निष्क्रिय होने पर वित्तीय प्रभाव
अगर आपका PAN निष्क्रिय हो जाता है तो—
Income Tax Return (ITR) फाइल नहीं कर सकेंगे
Refund नहीं मिलेगा
बैंक खाता खोलना या सैलरी क्रेडिट मुश्किल हो जाएगा
SIP, Mutual Funds, Stock Trading जैसे निवेश ठप पड़ जाएंगे
Credit Card या Loan Applications में परेशानी होगी
पैन कार्ड इनएक्टिव हुआ तो क्या-क्या दिक्कतें होंगी
50 हजार रुपये से ज्यादा का सोना नहीं खरीद पाएंगे।
बैंकों में ₹50,000 से अधिक डिपॉजिट या विदड्रॉल नहीं कर सकेंगे।
इनएक्टिव पैन कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा।
किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में बाधा आ सकती है।
म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे।
कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में रुकावट आ सकती है।
समय रहते करें PAN-Aadhaar Linking
सरकार ने PAN Aadhaar Link Deadline 2025 तय कर दी है ताकि टैक्स डेटा को seamless और secure बनाया जा सके।
जो भी टैक्सपेयर समय पर लिंकिंग कर लेंगे, उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की financial inconvenience का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अगर आपने अभी तक लिंकिंग नहीं की है, तो जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें।
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