ANI |
कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर, गहलोत सरकार ने 10 मई को सुबह 5 बजे से 24 मई तक राज्य भर में एक सख्त लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। राज्य में 31 मई तक शादी समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गहलोत ने मंत्रिपरिषद की बैठक में सख्त लॉकडाउन को मंजूरी दे दी है। गांवों में मनरेगा के काम बंद रहेंगे।
5 मंत्रियों की समिति ने 31 मई तक विवाह समारोहों पर प्रतिबंध लगाने और 24 मई तक सख्त लॉकडाउन की सिफारिश की। पांच मंत्रियों के समूह ने मंत्रिपरिषद की बैठक में रिपोर्ट पेश की, जिस पर सहमति बनी। नए लॉकडाउन के प्रावधान सोमवार 10 मई से लागू होंगे। इसमें पहले से लगे प्रतिबंधों को और कड़ा किया जाएगा। निजी और रोडवेज बसें भी बंद रहेंगी। एक जिले से दूसरे जिले में यातायात प्रतिबंधित रहेगा।
शादी उत्सव पर प्रतिबंध, घर में कर सकेंगे शादी लेकिन 11 से अधिक मेहमानों की अनुमति नहीं है
शादी समारोह पर 31 मई तक पूरी तरह से रोक लगाई गई है। घर में विवाह या कोर्ट मैरिज की अनुमति दी जाएगी। शादी में 11 से अधिक मेहमान शामिल नहीं हो पाएंगे। 31 मई तक किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, जुलूस, निकासी, पार्टी आदि की अनुमति नहीं होगी। शादी की अनुमति वेब पोर्टल पर लेनी होगी। किसी भी व्यक्ति को शादी में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी जैसे कि बैंड-बाजा, हलवाई, टैंट या किसी अन्य प्रकार के व्यक्ति। टेंट हाउस से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी, कन्फेक्शनरी को भी शादी के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। विवाह समारोह के लिए मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर बंद रहेंगे।
विवाह के लिए लिया गया एडवांस लौटाना होगा
विवाह स्थल के मालिकों, टैंट व्यापारियों, कैटरिंग ऑपरेटरों और बैंड बाजा आदि को आयोजनकर्ता को एडवांस ली गई राशि लौटानी होगी या बाद में इसे समायोजित करना होगा।
गृह विभाग जल्द ही नए दिशा-निर्देश जारी करेगा
गृह विभाग 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन के लिए अलग से दिशानिर्देश जारी करेगा। नई गाइडलाइन में सेवाओं, कार्यालयों और दुकानों को खोलने और बंद करने के बारे में विवरण होगा।
आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी बंद रहेंगे
तालाबंदी के दौरान बसें, टैक्सियां बंद रहेंगी। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय पहले की तरह बंद रहेंगे। बाजार बंद रहेंगे।
सामान्य जरूरतें मिलेंगी
लॉकडाउन में फल, सब्जियां, दूध, किराना जैसी सामान्य आवश्यकताएं होती रहेंगी।
निजी और सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे
चिकित्सा सेवाओं के अलावा, सभी प्रकार के निजी और सार्वजनिक परिवहन – बस, जीप, आदि पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। जुलूस के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।
चिकित्सा-आपातकालीन सेवाओं और अनुमत श्रेणियों को छोड़कर यातायात बंद
एक जिले से दूसरे जिले में, शहर से शहर तक, शहर से गांव तक, गांव से शहर और गांव से गांव तक सभी तरह के आने जाने पर चिकित्सा, आपातकालीन सेवाओं और अनुमत श्रेणी को छोड़कर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। पूरे राज्य में जीरो मॉबिलिटी का प्रयास किया जाएगा।
ट्रक और माल ढुलाई परिवहन की अनुमति होगी
माल परिवहन, माल की लोडिंग और अनलोडिंग और अंतरराज्यीय और राज्य परिवहन में लगे कर्मचारियों की आवाजाही की अनुमति होगी।
कारखाने पहले की तरह चालू रहेंगे
श्रमिकों को श्रम प्रवास को रोकने के लिए उद्योगों सहित निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में काम करने की अनुमति दी जाएगी। श्रमिकों को आई-कार्ड जारी करना होगा।
पास जारी किए जाएंगे, जिससे बस कर्मचारियों को उद्योगों तक ले जाया जा सके
उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मजदूरों को लाने के लिए विशेष बसों को चलाने की अनुमति दी जाएगी। कार्यकर्ताओं को जारी किया जाएगा। इन संस्थानों को जिला कलेक्टर कार्यालय में श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और विवरण, विशेष बस नंबर, चालक के नाम देने होंगे।
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