Youtube: 45 videos banned for 10 news channels on youtube: खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट को ध्यान मेंर रखते हुए सरकार ने YouTube को 10 यूट्यूब चैनलों के 45 वीडियो को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Information and Broadcasting Ministry ordered) ने कहा है कि ये वीडियो फेक न्यूज फैलाकर पड़ोसी देशों से संबंध बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। ठाकुर ने कहा कि पूर्व में भी राष्ट्रहित में ऐसा किया जा चुका है और भविष्य में भी ऐसा किया जाएगा।
वीडियो को देख चुके थे 1.30 करोड़ से ज्यादा लोग
जानकारी के अनुसार इन वीडियो के 1.30 करोड़ से ज्यादा व्यू थे। दावा किया जा रहा है कि सरकार ने कुछ समुदायों के धार्मिक अधिकार को भी छीन लिया है‚ ये समुदाय भय और भ्रांति का माहौल बना रहे थे।
वहीं इन वीडियो का इस्तेमाल अग्निपथ योजना, भारतीय सेना, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र, कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर दुष्प्रचार फैलाने के लिए किया जा रहा था। साथ ही यह राष्ट्रीय सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कुछ वीडियो में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों को इंडिया बॉर्डर से बाहर दिखाया गया है। गलत वीडियो को आईटी एक्ट 2021 को ध्यान में रखकर ब्लॉक किया गया है।
अगस्त में भी ब्लाॅक किए गए थे 8 YouTube चैनल
गाैरतलब है कि बीते माह अगस्त में भी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रचारित करने के लिए आठ YouTube चैनलों को ब्लॉक किया था। इनमें 7 भारत के और 1 पाकिस्तान का यूट्यूब न्यूज चैनल शामिल हैं। इनमें ब्लॉक चैनलों को 114 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया था। इनके 85 लाख 73 हजार सब्स्क्राइबर्स हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन चैनलों पर फर्जी और भारत के विरुद्ध कंटेंट दिखाया जा रहा था।
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनलों को देश के खिलाफ जहर उगलने वाले, भ्रामक खबरों के माध्यम से मित्र देशों के साथ सम्बंधों को ख़राब करने का प्रयास करने के लिए प्रतिबंध लगा कर उन्हें सस्पेंड कर दिया है।
राष्ट्रहित में ये पहले भी किया है, आगे भी करेंगे।
| @MIB_India | pic.twitter.com/uIIpXvEUOw
— Anurag Thakur (@ianuragthakur) September 26, 2022
हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी न्यूज चैनलों को लगा चुका फटकार
बता दें कि पांच दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने टॉक शो में हेट स्पीच से भरी रिपोर्ट प्रसारित करने के लिए टीवी चैनलों को कड़ी फटकार लगाई थी। हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने गत 21 सितंबर को कहा था कि किसी को भी हेट स्पीच बोलने से रोकना एंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बेंच ने पूछा कि सरकार इस मामले में मूकदर्शक क्यों बनी हुई है‚ क्या यह मामूली मामला लगता है?
कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है, लेकिन टीवी पर अभद्र भाषा बोलने की आजादी कतई नहीं दी जा सकती। ऐसा करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के एक टीवी चैनल पर भारी जुर्माना लगाया गया था।
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