Four Seat Belt Compulsory In Rajasthan : राजस्थान में कार चलाने वालों के लिए जरूरी खबर है‚ अब राजस्थान में यदि आप कार चलाएंगे और यदि पीछे की सीट पर कोई पेसेंजर बिना बेल्ट लगाए देखा गया तो आपको हजार रुपए का चालान भरना पड़ेगा। जी हांǃ ये नियम आजसे पूरे राजस्थान प्रदेश में लागू हो गया है। दरअसल बुधवार 28 सितंबर से राजस्थान भर में कार में पीछे की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी सीट बेल्ट कंपल्सरी कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जिस दिशा में कार उसी दिशा में बैठने वालों के लिए अनिवार्य बेल्ट
विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार चाैपहिया वाहन में बैठते समय यात्री का चेहरा या दिशा सामने की ओर होनी चाहिए। (Seat Belt Compulsory) अक्सर बड़े वाहनों में कई जगह सीट पीछे की ओर भी होती है। ऐसे यात्रियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। सीट के सामने सीट पर बैठे यात्री के लिए सीट बेल्ट की भी आवश्यकता नहीं होती है।
बता दें कि 1 सितंबर, 2020 को मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर सीट बेल्ट न लगाने पर चालान की राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई। (Seat Belt Compulsory) ये अभी तक कार में आगे की और सामने बैठे दोनों यात्रियों पर लागू होता थी। अब आज यानी बुधवार 28 सितंबर से पीछे बैठे यात्रियों पर भी ये नियम लागू हो गया है।
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पीछे बैठने वाले तीसरे व्यक्ति के लिए कोई नियम क्लियर नहीं
आदेश पिछली सीट पर बैठे तीसरे व्यक्ति के संबंध में कोई स्थिति निर्दिष्ट नहीं कर रहे हैं। (Seat Belt Compulsory) इसे लेकर खुद परिवहन विभाग के अधिकारी असमंजस में हैं। परिवहन विभाग के आयुक्त के अनुसार वाहन के निर्माण के अनुसार सीट बेल्ट अनिवार्य है। यदि एक चौपहिया व्हीकल में 5 लोग बैठे हो और 4 सीट बेल्ट हों, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? इस संबंध में नियमों पर विचार किया जा रहा है।
साइरस मिस्त्री की दुर्घटना के बाद किया गया बदलाव
(Seat Belt Compulsory) बता दें कि बिजनेसमेन साइरस मिस्त्री की 4 सितंबर को गुजरात से मुंबई लौटते समय एक कार दुर्घटना में निधन हो गया था। मिस्त्री उस वक्त कार के पीछे की सीट पर बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। कार हाईवे पर दीवार से टकराई तो मिस्त्री और उनके साथ बैठे जहांगीर पंडोले की सीट से सिर टकराने से मौत हो गई थी। जिसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर सभी राज्यों को कार में रियर सीट बेल्ट लगाने की अनिवार्यता लागू करने का निर्देश दिया है।
Four Seat Belt Compulsory In Rajasthan | Mandatory For The Person Sitting In The Back Seat in Rajasthan | Orders Issued By The Rajasthan Transport Department |