NEWS CAN USE: EPFO के PF अकाउंट से पैसे निकालने का बना रहे हैं प्लान तो इन बातों का रखें ध्यान, इन वजहों से अटक सकता है पैसा Read it later

 

PF अकाउंट से पैसे निकालने का बना रहे हैं प्लान

जिन लोगों की आय पर कोरोना वायरस का इम्पैक्ट पड़ा है ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक बार फिर से कोविड-19 अग्रिम योजना का लाभ लेने की मंजूरी दी है। 

इसके तहत EPFO ​​सब्सक्राइबर्स अपने प्रॉविडेंट फंड से 3 महीने के वेतन के बराबर पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप भी इस योजना के तहत पैसे निकालने की योजना बना रहे हैं तो कई कारणों से आपका पीएफ का पूरा पैसा रुक सकता है। 

यहा हम आपको उनक काराणों के बारे में बता रहे हैं जिससे आपका पैसा रुक सकता है। जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो गलती आप पीएफ एकाउंट से पैसा निकालते समय बिल्कुल न करें।

गलत बैंक खाते की जानकारी 

गलत बैंक खाते की जानकारी

 

अगर आपने EPFO ​​में गलत बैंक डिटेल भर दी है तो आप अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि आप EPFO ​​में जो डिटेल्स डालते हैं, उसी अकाउंट में आपका पैसा आता है। 

अगर आपका बैंक विवरण गलत है तो आपका दावा खारिज हो सकता है। EPFO में रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट सही होना चाहिए और वह अकाउंट UAN से लिंक होना चाहिए।

केवाईसी पूरी रखें

केवाईसी पूरी रखें

आपका केवाईसी पूरा नहीं होने पर भी आपका पैसा अटक सकता है। यदि आपका केवाईसी विवरण पूर्ण और सत्यापित नहीं है, तो ईपीएफओ आपके निकासी दावे को अस्वीकार कर सकता है। 

आप अपने मैंबर ई-सेवा एकाउंट को लॉग इन कर जांच सकते हैं कि आपके एकाउंट की केवाईसी पूरी और सत्यापित है या नहीं।

यदि जन्मतिथि गलत है तो भी दावा खारिज हो सकता है

यदि जन्मतिथि गलत है तो भी दावा खारिज हो सकता है

ईपीएफओ में दर्ज जन्म तिथि और नियोक्ता के रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि अलग होने पर भी निकासी का दावा खारिज किया जा सकता है। 

EPFO ने 3 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उसने EPFO ​​के रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि को सही करने और UAN को आधार से जोड़ने के नियमों में ढील दी थी. अब आप 3 साल के लिए जन्मतिथि सही कर सकते हैं।

UAN का आधार से लिंक भी होना जरूरी

UAN का आधार से लिंक भी होना जरूरी

अगर आपका यूएएन आधार से लिंक नहीं है तो आपका पीएफ निकासी दावा खारिज हो सकता है। UAN या PF खाते को आधार से जोड़ने के चार तरीके हैं। 

आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से UAN को आधार से लिंक कर सकते हैं।

यदि ईपीएफओ की ये शर्तें पूरी न हो तो भी रुक सकता है पैसा

यदि ईपीएफओ की ये शर्तें पूरी न हो तो भी रुक सकता है पैसा

अगर आप वित्तीय आपात स्थिति में निकासी कर रहे हैं तो 3 शर्तों को पूरा करना जरूरी है। अगर कोई खाताधारक इन 3 शर्तों को पूरा नहीं करता है। इसलिए उनका अनुरोध रद्द किया जा सकता है। 

पहला- यूएएन सक्रिय होना चाहिए, दूसरा- खाता आधार सत्यापित और यूएएन से जुड़ा होना चाहिए, तीसरा- सही आईएफएससी वाला बैंक खाता यूएएन से जुड़ा होना चाहिए। 
साथ ही सदस्य के हस्ताक्षर स्पष्ट और रिकॉर्ड से मेल खाने चाहिए, अन्यथा दावा खारिज कर दिया जाएगा।

क्या है कोविड-19 एडवांस स्कीम?

क्या है कोविड-19 एडवांस स्कीम?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में लगभग 8 करोड़ ईपीएफ खाताधारकों को राहत देते हुए अपनी जमा राशि के अग्रिम निकासी की सुविधा दी है। 

EPFO ने इसके लिए ईपीएफ योजना-1952 में बदलाव करते हुए कहा कि कर्मचारी अपने खाते में जमा राशि का 75% या तीन महीने के वेतन के बराबर राशि निकाल सकते हैं। 
इस राशि का उपयोग कर्मचारी अपनी जरूरतों के लिए कर सकते हैं और इसे दोबारा जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सकता है।

श्रम मंत्रालय के मुताबिक 72 घंटे के भीतर पूरे केवाईसी खातों के लिए आवेदन पर कार्रवाई का काम चल रहा है. पिछले साल इससे कर्मचारियों को काफी राहत मिली थी। 

EPFO ने कोविड-19 के ऐसे 76.31 लाख अग्रिम दावों के तहत कुल 18,698.15 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी।

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