Allu Arjun को शुक्रवार रात हैदराबाद की चंचलगुडा जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट का जमानत आदेश ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पाया था। जेल सुपरिटेंडेंट शिवकुमार गौड ने इस बात की पुष्टि की। जेल अधिकारियों के मुताबिक, अल्लू के वकील द्वारा लाई गई जमानत कॉपी मान्य नहीं थी, जिससे उनकी रिहाई टल गई।
टास्क फोर्स डीसीपी ए श्रीनिवास ने पुष्टि की कि अल्लू अर्जुन को अब शनिवार को रिहा किया जाएगा। वकील अशोक रेड्डी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में जेल अधीक्षक को अल्लू अर्जुन को तुरंत रिहा करने का स्पष्ट निर्देश है। इसके बावजूद रिहाई में देरी के कारणों की जानकारी नहीं दी गई है।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता Allu Arjun को 4 दिसंबर को संध्या थिएटर स्टाम्पेड घटना में 21 जनवरी तक की अंतरिम जमानत दे दी। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई थी और उसका बच्चा घायल हो गया था। यह घटना फिल्म पुष्पा-2 के प्रीमियर शो के दौरान हुई थी।
अल्लू ने कहा, पुलिस ने नाश्ता तक नहीं करने दिया
सूत्रों के अनुसार, अल्लू अर्जुन ने अपनी गिरफ्तारी के तरीके को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें नाश्ता भी खत्म करने नहीं दिया और कपड़े बदलने का मौका नहीं दिया।
एक वायरल वीडियो में अल्लू अर्जुन घर से बाहर निकलते हुए पार्किंग की ओर जाते नजर आते हैं। इसी दौरान उनका नौकर चाय और पानी लेकर दौड़ता हुआ आता है, जिसे वे पीते हुए दिखाई देते हैं। वीडियो में उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी भी नजर आती हैं। अल्लू अर्जुन उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाती है।
अदालती फैसला और जमानत की शर्तें
न्यायमूर्ति जुव्वाड़ी श्रीदेवी ने अभिनेता के साथ-साथ थिएटर के चार मालिकों को भी जमानत दी। अदालत ने थिएटर स्टाफ के चार अन्य सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की, जो एफआईआर में आरोपी बताए जाने के बाद से फरार थे।
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का विरोध
राज्य के लोक अभियोजक पल्ले नागेश्वर राव ने अदालत में जोरदार विरोध करते हुए अभिनेता Allu Arjun को किसी भी प्रकार की राहत देने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अभिनेता को सोमवार को रेगुलर जमानत याचिका दाखिल करनी चाहिए।
हालांकि, अदालत ने कहा कि यह अनुचित होगा कि Allu Arjun को इस घटना के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि फिल्म डिस्ट्रिब्यूटर्स और थिएटर प्रबंधन ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी कि शो के दौरान अभिनेता Allu Arjun की मौजूदगी रहेगी।
जमानत की शर्तें
अदालत ने अभिनेता को 50,000 रुपये का निजी मुचलका जमा करने का निर्देश दिया।
वरिष्ठ वकील एस निरंजन रेड्डी, जो Allu Arjun की ओर से पेश हुए थे, ने तर्क दिया कि पुलिस ने अभिनेता पर लापरवाही और पूर्व जानकारी के बावजूद मौत का कारण बनने वाले कृत्य जैसे धारा 304ए, 337 और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जबकि ये धाराएं उन पर लागू नहीं होती हैं।
VIDEO | Tollywood actor Allu Arjun, who was arrested by Hyderabad Police earlier today, produced in Nampally Court in connection with the death of a woman during the premiere of his latest flick ‘Pushpa 2: The Rise’. pic.twitter.com/y1EQIWF1bY
— Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2024
अदालत की टिप्पणी
अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में पुलिस की जांच जारी रहेगी। न्यायाधीश ने इस मामले में पुलिस को साक्ष्य एकत्र करने और जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि थिएटर प्रबंधन की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभिनेता को पूरी तरह दोषी मानना उचित नहीं होगा।
थिएटर प्रबंधन की भूमिका पर सवाल
अदालत ने कहा कि थिएटर प्रबंधन को पुलिस को स्पष्ट और समय पर सूचना देनी चाहिए थी ताकि आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए जा सकते।
क्या है मामला?
घटना 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा-2 के प्रीमियर शो के दौरान हुई थी। इस दौरान थिएटर के अंदर और बाहर भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे अफरा-तफरी और स्टाम्पेड मच गया। एक महिला की मौत हो गई और उसका बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया।
अल्लू अर्जुन के निजी बॉडीगार्ड संतोष को भी पुलिस ने हिरासत में लिया।
अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर अभिनेता वरुण धवन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हर चीज की जिम्मेदारी एक्टर अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम केवल अपने आसपास के लोगों को समझा सकते हैं। जो हादसा हुआ है, वह बहुत ही दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को पूरी तरह दोष देना उचित नहीं है।”
हाईकोर्ट में अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी ने उनकी तरफ से बचाव करते हुए शाहरुख खान की फिल्म “रईस” से जुड़े एक पुराने केस का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि गुजरात में फिल्म प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान ने भीड़ की ओर टी-शर्ट फेंकी थी, जिससे भगदड़ मच गई थी। इस मामले में खान पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा था। हालांकि, गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान को राहत दी थी।
वकील अशोक रेड्डी ने शुक्रवार रात कहा कि जेल अधीक्षक को कोर्ट का आदेश सौंप दिया गया है, जिसे लागू करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आदेश के बावजूद रिहाई नहीं हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि शनिवार सुबह 7 से 8 बजे के बीच अल्लू अर्जुन को रिहा कर दिया जाएगा।
अब आगे क्या?
- अदालत के इस फैसले के बाद पुलिस की जांच की दिशा स्पष्ट हो गई है।
- इस घटना ने सुरक्षा और थिएटर प्रबंधन की जिम्मेदारियों को लेकर बहस छेड़ दी है।
- थिएटर सुरक्षा मानकों को लेकर सरकार नई गाइडलाइंस जारी कर सकती है।
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