Twin Sisters Marriage Same Man: महाराष्ट्र के सोलापुर में एक युवक की जुड़वां बहनों से शादी की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। हो भी क्यों न आखिर ये शादी ही दुर्लभ है। शादी भले ही क़ानूनी पचड़े में फंस गई हो लेकिन कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसी शादी अपराध नहीं है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये अपराध क्यों नहीं हैॽ और यदि नहीं तो द्विविवाह को लेकर हमारे देश का कानून क्या हैॽ क्यों इस शादी को अपराध बताया जा रहा है। इन सभी सवालों के जवाब यहां जानिए।
दरअसल महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने इस दुर्लभ शादी को लेकर क़ानूनी कार्रवाई की आदेश दिए हैं। रूपाली चाकणकर ने ट्वीट में कहा कि – सोलापुर में एक युवक ने मुंबई की जुड़वां बहनों से शादी की है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत एक अपराध माना गया है। हालाँकि सोलापुर के पुलिस अधीक्षक को इस मामले की जांच करनी चाहिए और तुरंत क़ानूनी एक्शन लेना चाहिए। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम 1993 की धाराओं के तहत तुरंत प्रस्तुत की जानी चाहिए।
दो जुड़वा बहनों ने अपनी मर्जी से एक युवक से एक ही मंडप में कर ली थी शादी (Twin Sisters Marriage Same Man)
दरअसल सोलापुर के अकलुज में एक युवक ने मुंबई की दो जुड़वां बहनों से शादी कर ली। जिसकी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। खास बात ये है कि ये शादी जुड़वा बहनों ने अपनी मर्जी से की है। ये शादी किस तरह संपन्न हुई इसके बारे में अकलुज थाने के एसएचओ अरुण सुगावकर ने बताया है।
अरुण सुगावकर ने बताया, “मुंबई की जुड़वां बहनों पिंकी और रिंकी की शादी अतुल से हुई. जुड़वां होने के कारण वे दोनों एक जैसी दिखती हैं. उन्होंने बचपन से ही शादी करने और एक ही घर में रहने का फ़ैसला कर लिया था.”
सुगावकर ने बताया कि दोनों ने बहुत पहले ही अपनी पसंद के एक ही युवक अतुल से शादी करने का फ़ैसला किया था। फिर उनके परिजनों ने शादी को मंज़ूरी दे दी थी। ये विवाह सोलापुर ज़िले के अकलुज में जामापुर रोड पर गलांडे होटल में संपन्न हुआ। अतुल का पुश्तैनी गाँव मालशीरस है और उसका मुंबई में ट्रैवल का बिजनेस है।
दूसरी ओर रिंकी और पिंकी पडगांवकर पेशे से आईटी इंजीनियर हैं। दोनों अपनी मां के साथ रहती थीं। इसी बीच अतुल की इन दोनों से जान-पहचान हुई। फिर इनकी ये पहचान प्यार में बदल गई। एक बार जब पडगांवकर की मां और दोनों बेटियां बीमार हुईं तो अतुल उनकी सहायता की और साथ ही पडगांवकर परिवार की बीमारी के दौरान खूब केयर की। इस दौरान अतुल की दोनों बहनों से नज़दीकियां बढ़ती चली गईं।
Atul married Twin sisters who work as IT engineers in Mumbai in Solapur district of Maharashtra.
Families of Brides & Groom agreed for this Marriage. pic.twitter.com/swPzoYOiYN
— Syed Rafi – నేను తెలుగు 'వాడి'ని. (@syedrafi) December 4, 2022
ऐसे दर्ज हुआ मामला
शादी के बाद जब सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिकियाएं जब आईं तो वहीं के एक स्थानीय युवक ने अकलुज थाने में शिकायत दर्ज करा दी। ये बात अकलुज थाने के एसएचओ अरुण सुगावकर ने दी।
दरअसल अतुल उत्तम अवताड़े ने 2 दिसंबर को जुड़वा लड़कियों रिंकी मिलिंद पडगांवकर और पिंकी मिलिंद पडगांवकर से अकलुज में शादी कर ली।
अतुल फुले नाम के इस युवक के खिलाफ अकलुज थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही कह पाएंगे की क्या करना है।
अब जानिए कानून की नज़र में ये अपराध है या नहीं‚ जानिए
दरअसल वैसे तो भारतीय दंड संहिता 494 के अनुसार पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता है। स्थिति ऐसी बने कि पति-पत्नी में से कोई एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए ही दूसरा विवाह कर लेता है तो उस शादी को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है। इस तरह विवाह होने पर दोबारा शादी करने वाले पति या पत्नी को सात साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
क्या कहता है बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बाइगैमी एक्टॽ
बीबीसी ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग के दौरान इस तरह के मामले में वकील दिलीप तौर से इस संबंध में बाद की। उन्होंने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ बाइगैमी एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ‘बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बाइगैमी एक्ट 1946 के मुताबिक, एक हिंदू विवाहित पुरुष अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता है। सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म और जैन धर्म के विवाह कानून के लिए इसी तरह के प्रावधान संविधान में हैं।
इसलिए ये अपराध नहीं
इस मामले में वरिष्ठ वकील असीम सरोदे कहते हैं‚ यदि दोनों पत्नियां स्वेच्छा से रहती हैं तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकता है। वह बताते हैं कि भारत में द्विविवाह के खिलाफ कानून है‚ लेकिन यदि दोनों पत्नियां स्वेच्छा से और उनकी सहमति से एक साथ रह रही हैं तो यह अपराध नहीं है क्योंकि देश के कई हिस्सों में द्विविवाह की प्रथा देखने में आती है। दो लड़कियां यदि एक ही इंसान को पति के रूप में मान कर उसके साथ रहने को तैयार हैं तो दूसरा कोई इसमें दखल नहीं दे सकता है। आसिम सरोदे कहते हैं कि कानूनी तौर पर पहली पत्नी होने के नाते वो दूसरी महिला के साथ वैवाहिक संबंध होने पर शिकायत दर्ज करा सकती है।
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