National Herald Case में राहुल गांधी की पेशी आज, जानिए क्या है नेशनल हैराल्ड का मामला Read it later

National Herald Case: राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) में आज यानि सोमवार को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) के सामने पेशी है। ED ने कुछ दिन पहले उन्हें नोटिस जारी किया था। इसमें प्रशासन के अनुसार पूछताछ के दौरान कांग्रेसी दिल्ली में प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। पुलिस ने इसकी इजाजत देने से मना कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ‘राहुल झुकेगा नहीं’ के पोस्टर लगा दिए हैं। इससे पहले कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे से 12 अप्रैल को पूछताछ की गई थी

 

ED ने 23 जून को सोनिया गांधी को बुलाया (National Herald Case)

ईडी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को भी हाजिर होने के लिए कहा है। इससे पहले सोनिया को 8 जून को पूछताछ के लिए समन भेजा था मगर 1 जून को वे कोरोना पॉजटिव हो गई थीं। इसी वजह से वे ईडी के सामने पेश नहीं हो पाईं। वहीं, रविवार को कोरोना के चलते सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

National Herald Case

 

#WATCH | Delhi Police detain Congress leaders amid sloganeering in support of party leader Rahul Gandhi ahead of his appearance before ED today in the National Herald case.

Visuals from outside AICC headquarters, Delhi pic.twitter.com/3MijfyFO4n

— ANI (@ANI) June 13, 2022

दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) कार्यालय के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया।

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ED के सामने पेश होंगे। pic.twitter.com/lOLsVixsRe

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 13, 2022

दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास के बाहर उनके पोस्टर लगाए गए।

सांप्रदायिक तनाव और क़ानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कल AICC मुख्यालय से ED कार्यालय तक रैली निकालेंगे। pic.twitter.com/XWHYghIbRt

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 12, 2022

 

25 राज्यों में कांग्रेस का आज प्रदर्शन

देश में ईडी के 25 दफ्तरों के बाहर धरना देगी। कांग्रेस ने कहा कि सभी राज्यों में प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, जब तक राहुल गांधी ED के कार्यालय से बाहर नहीं आ जाते। इसको लेकर कांग्रेस ने सभी राज्यों में तैयारी कर ली है। पिछले दिनों राज्य प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई थी।

 

केस क्या हैं पूरा समझिए?

दरअसल ​​​1938 में कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (AJL) बनाई थी। इसी के जरिए नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला गया था। उस वक्त AJL पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था और इसी को खत्म करने के लिए एक और कंपनी बनाई गई। जिसका नाम था यंग इंडिया लिमिटेड।

इसमें राहुल और सोनिया की हिस्सेदारी 38-38% थी। यंग इंडिया को AJL के 9 करोड़ शेयर दिए गए। कहा गया कि इसके एवज में यंग इंडिया AJL की देनदारियां चुकाएगी, लेकिन शेयर की हिस्सेदारी ज्यादा होने की वजह से यंग इंडिया को मालिकाना हक मिला। AJL की देनदारियां चुकाने के लिए कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का लोन दिया था, वह भी बाद में माफ कर दिया गया।

 

55 करोड़ की मनी लॉड्रिंग का आरोप

2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया था। इसमें स्वामी ने गांधी परिवार पर 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। हालांकि, इस केस में ED की एंट्री साल 2015 में हुई।

 

ये पूरी तरह से फर्जी केस- विवेक तन्खा

कांग्रेस नेतृत्व को ED से मिले समन के बाद राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने केंद्र सरकार पर निशाना हमला बोला है। विवेक तन्खा ने कहा यह फर्जी केस है। इसलिए कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया है कि वे जांच का सामना करेंगे। राहुल गांधी 13 जून को प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस (ED) जा रहे हैं। यदि सोनिया गांधी की तबीयत भी ठीक रही तो 23 को वे भी जाने की कोशिश करेंगी। विवेक तन्खा ने कहा, भाजपा के दबाव से कोई भय नहीं है। लेकिन कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जो तरीका अख्तियार किया गया है हम उसका विरोध करते हैं।

 

इब तक इस मामले का पूरा ब्यौरा, क्या क्या हुआ ?

  • 1 नवंबर 2012 को दिल्ली के न्यायालय में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दाखिल कराया, जिसमें सोनिया-राहुल के अलावा मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा आरोपी बनाए गए।
  • 26 जून 2014 को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सोनिया-राहुल सहित सभी आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया।
  • 1 अगस्त 2014 के ED ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया।
  • मई 2019 में इस मामले से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति को ED ने जब्त कर लिया।
  • 19 दिसंबर 2015 को इस मामले में सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी।
  • 9 सितंबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में सोनिया और राहुल को बड़ा झटका दिया था। कोर्ट ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी।
  • कांग्रेस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी, लेकिन 4 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने कहा कि आयकर की जांच जारी रहेगी। हालांकि अगली सुनवाई तक कोई आदेश पारित नहीं होगा।

 

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