MORATORIUM पर सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- क्रेडिट कार्ड पर ब्याज में रियायत न दें, लोग इससे खरीददारी कर रहे हैं Read it later

Supreme Court On Loan Moratorium

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोन मोराटोरियम (Loan Moratorium) मामले में सुनवाई की। अदालत (Supreme Court On Loan Moratorium) ने कहा कि क्रेडिट कार्ड यूजर को चक्रवृद्धि ब्याज में रियायत का कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले लोगों ने कोई ऋण नहीं लिया है, बल्कि वे इससे खरीद रहे हैं।

केंद्र ने कोरोना के दौरान ऋण अधिस्थगन पर चक्रवृद्धि ब्याज की भरपाई करने का वादा किया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि उन्हें क्रेडिट कार्ड पर एक्स ग्रेसिया मिला था। कोर्ट ने क्रेडिट कार्ड पर यह टिप्पणी की।

बैंक खुद कर्जदारों से संपर्क कर रहे हैं

सुनवाई के दौरान, मेहता ने अदालत से कहा कि बैंकों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे चक्रवृद्धि ब्याज लौटाएं। कर्जदारों को इसके लिए बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। मेहता ने कहा, हमने फैसला किया है कि जिन लोगों ने मोरेटोरियम (Loan Moratorium) के दौरान ईएमआई भरी है, उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। मोराटोरियम का लाभ लेने या न लेने वाले दोनों को इससे लाभ होगा।

सरकार ने चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कहा था

इससे पहले 2 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। इसमें केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि सरकार 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज की ईएमआई पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करेगी।

RBI ने कहा कि ब्याज माफी का बैंकों की बैलेंस शीट पर नकारात्मक असर पड़ेगा

आज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि अगर बैंक ब्याज माफ करते हैं, तो इससे उनकी बैलेंस शीट पर बुरा असर पड़ेगा, जिसका असर बैंक के जमाकर्ताओं पर भी पड़ेगा। RBI ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 सितंबर को फैसला किया कि जिन डिफॉल्टरों ने ईएमआई का भुगतान नहीं किया है, उन्हें डिफॉल्टरों की सूची में नहीं डाला जाना चाहिए, उन्हें तुरंत समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- इसका मतलब ब्याज पर ब्याज वसूलना नहीं है

कोरोना के कारण ऋण स्थगन का लाभ लेने पर चक्रवृद्धि ब्याज की वसूली के लिए उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने कहा कि ब्याज पर ब्याज लेने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय दिया। 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस मामले में ठोस योजना बनाने को कहा था।

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