पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी, रोड टैक्स में 25% की छूट मिलेगी, आपको क्या फायदा होगा? जानिए सबकुछ Read it later

Scrap Policy: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर एक बयान दिया। इस पॉलिसी में, पुराने वाहन को स्क्रैप करके नया वाहन खरीदने वालों को कई प्रकार की कर छूट और प्रोत्साहन का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।

 

वाहन मालिकों को क्या लाभ होगा?

वाहन मालिकों को पुराने वाहन को स्क्रैप करने का प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

इस प्रमाणपत्र को दिखाने पर, आपको नया वाहन खरीदने पर 5% की छूट मिलेगी। ऑटो कंपनियां देंगी ये छूट

नया वाहन खरीदने वालों को पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा।

नया निजी वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 25% की छूट होगी।

वाणिज्यिक वाहन खरीदारों को रोड टैक्स में 15% छूट मिलेगी।

 

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी
Image | ANI

 

पुराने वाहनों के मूल्य की गणना कैसे होगी?

वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी का परिचय देते हुए, गडकरी ने कहा कि इसके माध्यम से, अधिक प्रदूषण पैदा करने वाले वाहनों को चरणबद्ध करने के लिए एक इको-सिस्टम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस वाहन को निकाला जाना है उसका मूल्य नए वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर होगा। वाहन का मूल्य समाप्त किया जा सकता है एक्स-शोरूम मूल्य का 4-6%।

 

फिटनेस के आधार पर वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शुरू में व्यावसायिक वाहनों को स्वचालित फिटनेस परीक्षण के आधार पर हटा दिया जाएगा। जबकि निजी वाहनों को पंजीकरण न कराने पर फंसेगा। उन्होंने कहा कि ये मानदंड जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान जैसे देशों के आधार पर तय किए गए हैं।

 

फिटनेस टेस्ट पास नहीं करने वाले वाहनों का क्या होगा?

प्रस्तावित नीति के अनुसार, फिटनेस परीक्षण में विफल रहने वाले या फिर से पंजीकृत नहीं होने वाले वाहनों को ‘एंड ऑफ लाइफ व्हीकल’ घोषित किया जाएगा। यानी ऐसे वाहनों को सड़क पर नहीं चलाया जा सकेगा। नीति में 15 वर्षीय वाणिज्यिक वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफल रहने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा, 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को भी फिटनेस टेस्ट कराने के लिए अधिक टैक्स देना होगा।

 

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी
Image | ANI

 

क्या निजी वाहनों का भी पंजीकरण होगा?

नीति के अनुसार, जो वाहन फिटनेस परीक्षण पास करने में सक्षम नहीं हैं या 20 वर्ष से पुराने पंजीकरण फिर से पंजीकृत होंगे। यानी उनका पहले का पंजीकरण पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे वे सड़क पर नहीं चल पाएंगे। इसके अलावा, 15 साल पुराने निजी वाहनों को फिर से पंजीकृत कराने के लिए अधिक पैसे का भुगतान करना होगा।

 

नए नियम कब लागू होंगे?

फिटनेस परीक्षण और स्क्रैपिंग सेंटर से संबंधित नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे।

15 साल पुराने वाहनों की सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की संबंधित स्क्रैपिंग 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी।

वाणिज्यिक वाहनों के लिए आवश्यक फिटनेस परीक्षण से संबंधित नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे।

अन्य वाहनों के लिए आवश्यक फिटनेस परीक्षण से संबंधित नियम 1 जून 2024 से चरण-वार होंगे।

 

 

भारत पांच वर्षों में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा

लोकसभा में बोलते हुए, नितिन गडकरी ने कहा कि यह नीति भारत को अगले पांच वर्षों में ऑटोमोबाइल विनिर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बनाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में 100% लिथियम आयन बैटरी बनाई जाएगी। अगले 2 वर्षों में, इलेक्ट्रिक 2W / 4W की कीमत पेट्रोल-संचालित 2W / 4W के बराबर होगी। नितिन गडकरी ने कहा कि इस नीति से स्क्रैपिंग सेंटर, ओईएम, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री को फायदा होगा। प्लास्टिक, तांबा, एल्यूमीनियम स्टील के पुनर्चक्रण से लागत कम होगी। यह नीति ऑटोमोबाइल घटकों में होने वाले खर्च को 40% तक कम कर सकती है।

 

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