PAN Aadhaar Card Link: यदि आपने अभी तक अपने पैन(Permanent Account Number) को आधार से लिंक नहीं किया तो ये काम जल्द करा लें। 31 मार्च 2023 तक यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय यानी इनएक्टिव कर दिया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) 30 जून, 2022 से पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1000 रुपये का विलंब शुल्क (Penalty) ले रहा है। इसे जोड़ने की समय सीमा कई बार बदली गई या बीत चुकी है।
विभाग इसी वजह से लगातार पैन कार्ड धारकों को अपने पैन को अपने आधार (Aadhaar) से लिंक करने के लिए कहता आ रहा है। वहीं अब आयकर विभाग (Income Tax Department) ने एक बार फिर ट्वीट के जरिए कहा है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करा लें।” जो पैन आधार से लिंक नहीं हैं, वे 01 अप्रेल 2023 से निष्क्रिय हो कर दिए जाएंगे। इसलिए देर न करें और आज ही लिंक कराएं।
इन पैन कार्ड (Permanent Account Number) धारकों को दि गई राहत
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार कुछ लोगों को पैन को आधार (Aadhaar) से लिंक (PAN Aadhaar Card Link) कराने से छूट दी गई है। इस श्रेणी में असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के लोग, अनिवासी, 80 वर्ष या उससे अधिक के लोग और विदेशी नागरिक शामिल हैं।
न कराने पर लग सकता है 10 हजार रुपये तक का जुर्माना
यदि पैन कार्ड (Permanent Account Number) इनएक्टिव है तो ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं यदि आप इस पैन कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी दस्तावेज के तौर पर करेंगे तो भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के अनुसार बिना आधार लिं किए हुए इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल कहीं करने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना (Penalty) लगाया जा सकता है।
पैन कार्ड के निष्क्रिय होने से आपको ये आ सकती है दिक्कत (PAN Aadhaar Card Link)
- 5 लाख रुपये से ज्यादा का सोना नहीं खरीद पाएंगे।
- बैंकों में 50 हजार से ज्यादा जमा और निकासी भी नहीं कर सकेंगे।
- यदि पैन कार्ड निष्क्रिय है, तो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे।
- किसी भी तरह के आर्थिक लेन-देन में दिक्कत का समाना करना पड़ेगा।
- किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड या वित्तीय योजनाओं में निवेश नहीं कर सकेंगे।
- सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी आपको परेशानी होगी।
आधार-पैन लिंकिंग प्रक्रिया में पहले 1000 रुपये अदा करने होंगे
- सबसे पहले इनकम टैक्स (Income Tax Department) की वेबसाइट विजिट करें।
- यहां क्विक लिंक में आधार लिंक (PAN Aadhaar Card Link) पर क्लिक कर लेवें।
- अब पैन और आधार नंबर दर्ज कर वैलिडेट पर क्लिक करें।
- भुगतान के लिए एनएसडीएल वेबसाइट पर विजिट के लिए एक लिंक दिखाई देगा।
- इसके बाद चालान संख्या/आईटीएनएस 280 में प्रोसीड पर क्लिक करें।
- लागू कर (0021) आयकर (कंपनियों के अलावा) का सलेक्शन करें।
- भुगतान के प्रकार (500) में अन्य रसीदों का सलेक्शन करना होगा।
- भुगतान के तरीके, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड में दो विकल्प दिखेंगे।
- आप अपनी सुविधानुसार दोनों में से कोई भी विकल्प चुने।
- स्थायी खाता संख्या में अपको अपना पैन कार्ड नंबर (Permanent Account Number) दर्ज करना होगा।
- आकलन वर्ष में 2023-2024 का सलेक्शन करें।
- एड्रेस फील्ड में अपना कोई भी पता दर्ज कर देवें।
- अब कैप्चा कोड डालें और Proceed पर क्लिक कर आगे बढ़ें।
- Proceed पर क्लिक करने पर आगे स्क्रीन पर अपनी दर्ज की गई जानकारी दिखाई देगी।
- जानकारी चेक करके I Agree पर टिक करें व सबमिट टू बैंक पर क्लिक कर देवें।
- यदि आपकी ओर से दर्ज विवरण में कोई गलती है, तो एडिट पर क्लिक करें।
- अब 1000 रुपये नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का विकल्प चुनकर अन्य में भर देवें।
- लेन-देन पूरा होने के बाद आपको एक पीडीएफ मिलेगी। इस डाउनलोड को अपने पास रख लेवें।
- इस भुगतान को अपडेट होने में कम से कम 4-5 दिन लगेंगे।
भुगतान के बाद की प्रक्रिया क्या हैॽ
- 4-5 दिन के बाद आपको इनकम टैक्स (Income Tax Department) की वेबसाइट पर विजिट कर दोबारा लिंक आधार पर क्लिक करना पड़ेगा।
- इसके बाद पैन नंबर (Permanent Account Number) और आधार नंबर (Aadhaar) दर्ज करके वैलिडेट पर क्लिक करना होगा।
- यदि आपका पेमेंट अपडेट हो चुका है तो कंटिन्यू का ऑप्शन स्क्रीन पर दिख जाएगा।
- जारी रखने पर क्लिक करें और आधार कार्ड के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर मेंशन करें।
- I Agree पर टिक करके आगे बढ़ना होगा। अब आपको एक ओटीपी मिल जाएगा।
- ओटीपी दर्ज करके वैलिडेट पर क्लिक करें। अब एक पॉपअप विंडो दिखेगी।
- पॉपअप में ये लिखा दिखेगा कि आधार-पैन लिंकिंग (PAN Aadhaar Card Link) के लिए आपका अनुरोध सत्यापन के लिए यूआईडीएआई (UIDAI) को भेज दिया गया है।
- सत्यापन के बाद, आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं।
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