ज्ञानवापी पर विनय कटियार ने खोया आपा: कहा- शिवलिंग पर आरी चलाने वाले का हाथ काट देना चाहिए, ओवैसी के लिए कहा वो पगला गए हैं Read it later

Vinay Katiyar

BJP के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार (Vinay Katiyar) ने कहा कि मुस्लिम समाज के एक शख्स ने ज्ञानवापी (Gyanvapi Masjid Case) में मिले शिवलिंग पर आरी का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन अब हिरासत से काम नहीं चलेगा। युवक के दोनों हाथ काट देने चाहिए। हालांकि वाराणसी पुलिस ने किसी को हिरासत में लेने से इनकार किया है। कटियार ने कहा कि ज्ञान वापी में मुसलमानों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को पागल बताते हुए उन्हें देश से बाहर निकालने की भी बात कही।

कटियार ने कहा कि ज्ञानवापी में हिंदुओं के प्रतीकों को मिटाने की कोशिश की गई है। शिवलिंग को काटने का प्रयास किया गया है। इससे बड़ा प्रमाण क्या है? जब मामला अदालत में विचाराधीन है, तो मुस्लिम समुदाय की ओर से यह कृत्य एक जघन्य अपराध है।

शिवलिंग की सुरक्षा बढ़ाने की मांग

विनय कटियार ने ज्ञानवापी मामले को लेकर स्थिति पर चिंता जताते हुए शिवलिंग की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोर्ट में सुनवाई जारी रहनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले ज्ञानवापी में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए।

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले कटियार ने कहा कि जल्द से जल्द मुस्लिमों को मस्जिद से हटाने का आदेश जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों का समर्थन करते हैं जो ज्ञान वापी के लिए आंदोलन चला रहे हैं।

पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान

पहले भी विनय कटियार मुस्लिम समुदाय पर कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जामा मस्जिद वास्तव में जमुना देवी मंदिर है। मुगल शासकों ने इसे तोड़कर जामा मस्जिद बना दिया था।

कटियार ने ताजमहल के लिए भी ऐसा ही कहा था। उन्होंने भगवान शिव का स्थल बताते हुए इसे तेजो महालय कहा था। कटियार ने प्रशासनिक अधिकारियों से इसका नाम बदलकर ताज मंदिर करने की भी मांग की थी।

कोर्ट में चल रही है ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले (Gyanvapi Masjid Case) की सुनवाई वाराणसी के सिविल कोर्ट में चल रही है। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने श्रृंगार गौरी में पूजा-अर्चना करने की इजाजत मांगने के साथ हिंदू देवताओं की छवियों की उपस्थिति का दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को निर्देश दिया था कि वह पहले हिंदू पक्ष की उस याचिका का सुनवाई कर निपटारा करें, जिसमें मस्जिद परिसर में रोज पूजा अर्चना करने की मांग की गई है।

मुस्लिम पक्ष ने सर्वे आदेश का विरोध किया

मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दो महत्वपूर्ण मांग की है। उसने वाराणसी कोर्ट के सर्वे वाले आदेश का विरोध किया है। वहीं, वजूखाने को फिर से शुरू करने की मांग की है। कोर्ट ने वजूखाने को सील करने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहीं पर शिवलिंग मिला है। जबकि मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग के दावे को नकारा दिया है और कहा कि जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा, वो केवल एक फव्वारा है।

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