Shivling Of Mahakaleshwar: जानिए क्यों सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर के शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई Read it later

Shivling Of Mahakaleshwar: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Order on Mahakaleshwar) ने शिवलिंग को क्षय से बचाने के लिए कई आदेश पारित किए। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी भक्त पंचामृत को मंदिर के शिवलिंग (Shivling Of Mahakaleshwar) पर नहीं चढ़ाएगा, इसके बजाय वे शुद्ध दूध से पूजा करेंगे।

अदालत ने मंदिर समिति से कहा है कि वह भक्तों के लिए शुद्ध दूध की व्यवस्था करेगी और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिवलिंग पर कोई भी अशुद्ध दूध न चढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के शिवलिंग के संरक्षण के लिए कई आदेश पारित किए हैं।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर (Shivling Of Mahakaleshwar) मामले में फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने अपने कार्यकाल के अंत में फैसला दिया। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि भगवान शिव की कृपा से यह आखिरी फैसला भी हुआ।

 

Supreme Court Order on Mahakaleshwar | Shivling Of Mahakaleshwar

 

सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग को क्षरण से बचाने और संरक्षित करने के लिए कई आदेश पारित किए हैं। इसके तहत यह कहा जाता है कि किसी भी भक्त को शिव लिंग (Shivling Of Mahakaleshwar) को किसी पंचामृत आदि से नहीं चढ़ाया जाए।

भस्म आरती को सुधारना जरूरी है ताकि पीएच की मात्रा सही हो और शिवलिंग संरक्षित हो। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका अपनाया जाए। शिवलिंग पर मुंडमाला का वजन कम किया जाए। विचार करें कि क्या एक धातु का मुडंमाल अनिवार्य है।

 

दही, घी के लेप से शिवलिंग खराब हो रहा है

अदालत ने कहा कि दही, घी और शहद के उपयोग के कारण शिविरों की रगड़ और क्षरण हो रहा है। यह सही होगा कि शिवलिंग पर सीमित मात्रा में शुद्ध दूध चढ़ाया जाए। पारंपरिक पूजा केवल शुद्ध चीजों से की गई है। पुजारी और पंडितों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी भक्त किसी भी परिस्थिति में शिवलिंग (Shivling Of Mahakaleshwar) को लागू न करे।

यदि कोई भक्त ऐसा करता हुआ पाया जाता है, तो यह पुजारी की जिम्मेदारी होगी। कोई भी भक्त शिवलिंग  (Shivling Of Mahakaleshwar) को  रगड़ नहीं सकता है, लेकिन पारंपरिक पूजा मंदिर द्वारा की जाएगी। गर्भगृह में पूजा के स्थान की 24 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी और रिकॉर्डिंग को छह महीने तक संरक्षित रखा जाएगा।

अगर कोई पुजारी इस मामले में आदेश का उल्लंघन करता है तो मंदिर समिति कार्रवाई कर सकती है। कोई भी भक्त पंचामृत नहीं चढ़ाएगा लेकिन मंदिर में पारंपरिक पूजा में इस्तेमाल किया जा सकता है।

मंदिर समिति अपने स्रोत से शुद्ध दूध की व्यवस्था करेगी, ताकि वह भक्त शिवलिंग को अर्पित कर सके और समिति यह सुनिश्चित करेगी कि शिवलिंग को अशुद्ध दूध नहीं चढ़ाया जाए।

 

Supreme Court Order on Mahakaleshwar \Shivling Of Mahakaleshwar

 

मंदिर की संरचना पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए

कोर्ट ने रुड़की सीबीआरआई से कहा है कि वह मंदिर के ढांचे पर अपनी रिपोर्ट पेश करे। उज्जैन के एसपी और कलेक्टर को मंदिर के 500 मीटर के दायरे में अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। वास्तव में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विशेषज्ञ समिति से मंदिर संरचना और शिवलिंग के विनाश को रोकने और शिवलिंग के संरक्षण के बारे में सुझाव मांगे थे।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि मंदिर की विशेषज्ञ समिति को 15 दिसंबर 2020 तक मंदिर में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है कि कैसे मंदिर के शिवलिंग की रक्षा की जा सकती है और मंदिर की संरचना को संरक्षित किया जा सकता है। । न्यायालय ने कहा कि समिति को वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

 

पीठ ने कहा कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), रुड़की ने सितंबर 2019 में मंदिर का दौरा किया था और एक संरचनात्मक मूल्यांकन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

उस दौरान सीबीआरआई ने प्रस्‍ताव में कहा था कि जरूरी हो तो सीबीआरआई, रुड़की को मंदिर जाने दें और 17 सितंबर, 2019 के प्रस्ताव के अनुसार एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सीबीआरआई, रुड़की को छह महीने के भीतर संरचनात्मक स्थिरता के संबंध में एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा जितनी जल्दी हो सके, 41.30 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा।

पीठ ने मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों के व्यापक विकास के लिए उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा तैयार की गई योजना के मुद्दे पर भी विचार किया।

इसने उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड को महाकाल शुरू करने का निर्देश दिया था।

रुद्रसागर एकीकृत विकास दृष्टिकोण’ (फेज I और फेज II) तत्काल और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और समय सीमा छह सप्ताह के भीतर अदालत में जमा करेंगे।

इसमें कहा गया कि आवश्यक मरम्मत, अनुरक्षण और सुधार के ब्यौरों पर काम तत्‍ककाल किया जाए। कलेक्टर अधीक्षण यंत्री एवं उपलब्ध वास्तुविद् के सहयोग से इसके लिए विस्तृत योजना तैयार करें। राज्य सरकार तुरंत फंड मंजूर करेगी।

इसमें कहा गया कि मंदिर में मूल कार्य को बहाल करने की जरूरत है।

जैसा कि समिति की ओर से आश्वासन दिया गया है, 15 दिसंबर, 2020 तक आंखों की पेंटिंग के संबंध में बहाली का काम किया जाए।

शीर्ष अदालत ने उज्जैन के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मंदिर परिसर के 500 मीटर के दायरे में अतिक्रमण हटाया जाए।

इसमें कहा गया है कि चंद्रनागेश्वर मंदिर (Shivling Of Mahakaleshwar) के संरक्षण और रखरखाव के संबंध में एक व्यापक योजना तैयार की जाए और उसे लागू किया जाए।

पीठ ने जनवरी 2021 के दूसरे सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट की आगे की निगरानी और विचार के लिए मामला पोस्ट किया है।

यह नोट किया गया कि मंदिर समिति गर्भ गृह में प्रवेश को विनियमित कर रही है और COVID-19 महामारी के दौरान किसी भी प्रवेश की अनुमति नहीं है।

हाल ही में, यह देखा गया है कि दुर्भाग्य से आवश्यक अनुष्ठानों का प्रदर्शन मंदिरों (Shivling Of Mahakaleshwar) में सबसे उपेक्षित पहलू है, और नए पुजारी उन्हें समझ नहीं पाते हैं; वही स्थिति नहीं होनी चाहिए। व्यावसायीकरण के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, यह कहा।

इसने कहा कि अदालत यह निर्देश नहीं दे सकती कि किस प्रकार की पूजा-अर्चना की जानी चाहिए।

 

ये भी पढ़ें –

महाशिवरात्रि 2025: कब और कैसे करें शिव पूजा, जानें शुभ मुहूर्त और मान्यताएं

Like and Follow us on :

Google News |Telegram | Facebook | Instagram | Twitter | Pinterest | Linkedin

 

Was This Article Helpful?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *