GST Council Meeting: गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला लिया गया (28% tax on online games)। अभी तक इन पर 18 फीसदी टैक्स लगता था। सरकार ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक ही माना है। वहीं, कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब के आयात पर जीएसटी हटाने को भी मंजूरी दे दी गई है।
सिनेमा हॉल में खाने-पीने के बिल पर लगने वाले जीएसटी को कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी दे दी गई है। (GST Council Meeting Highlights) अब इन पर 18 फीसदी की जगह 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाले विशेष चिकित्सा प्रयोजन के भोजन (एफएसएमपी) पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने इन फैसलों की जानकारी दी।
एसयूवी, एमयूवी वाहनों पर 22% सेस देना होगा
- एसयूवी, एमयूवी पर 22 फीसदी सेस लगाने का फैसला किया गया है।
- सेडान कारों को 22 फीसदी सेस के दायरे से बाहर रखा गया है।
- कच्चे स्नैक्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- एलडी स्लैग और फ्लाई ऐश पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया।
- नकली और ज़री धागे पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- निजी कंपनियों की सैटेलाइट लॉन्च सेवा पर जीएसटी से छूट दी गई है।
अपीलीय ट्रिब्यूनल को भी मिली मंजूरी
जीएसटी काउंसिल (GST Council Meeting) ने फिटमेंट कमेटी की सभी सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है। इसमें जीएसटी परिषद (GST Council Meeting) ने जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इससे जीएसटी से जुड़े विवादों का जल्द से जल्द निपटारा हो सकेगा। महाराष्ट्र ने राज्य में 7 अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने की मांग की है। पहले चरण में 4 को मंजूरी दी जाएगी, बाकी तीन को अगले चरण में मंजूरी देना तय होगा।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा सुनिए
Online gaming, horse racing and casinos will be taxed. They will be taxed at 28 percent on full face value
– Union Minister @nsitharaman #GSTCouncilMeeting pic.twitter.com/KYrNIHPP1b
— PIB India (@PIB_India) July 11, 2023
दुर्लभ बीमारियों की महंगी दवाएं या स्पेशल मेडिकल फूड से भी जीएसटी हटाया गया
दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं या स्पेशल मेडिकल फूड बहुत महंगे होते हैं। इनका भी आयात करना पड़ता है। सरकार ने अपने एक अनुमान में अनुमान लगाया था कि 10 किलोग्राम वजन वाले बच्चे के लिए कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज की वार्षिक लागत 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक हो सकती है। इसमें इलाज जीवनभर चलता रहता है।
कैंसर की दवा को जीएसटी मुक्त करने की मांग भी हो रही थी, यह भी अब जीएसटी मुक्त
कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब पर भी टैक्स छूट की मांग की गई। फिटमेंट कमेटी ने कहा कि जिस दवा की कीमत 26 लाख है और जिसके खातिर क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाया जाता है, उसे जीएसटी के दायरे से बाहर ही रखा जाना चाहिए। इस पर मंत्री समूह ने सहमति जताई थी। (GST Council Meeting) फिलहाल इस दवा पर 12 फीसदी जीएसटी लगता है।
Rates have been brought down from 18 percent to 5 percent on 4 items related to uncooked, unfried and extruded snack palettes.
– Union Minister @nsitharaman #GSTCouncilMeeting pic.twitter.com/78yLEZvD20
— PIB India (@PIB_India) July 11, 2023
वित्त वर्ष 2022-23 में ऐसा रहा जीएसटी कलेक्शन
पूरे वित्त वर्ष 2022-23 की बात करें तो कुल जीएसटी (GST Council Meeting) कलेक्शन 18.10 लाख करोड़ रुपये रहा. इसके आधार पर हर महीने जीएसटी कलेक्शन का औसत आंकड़ा 1.51 लाख करोड़ रुपये रहा. वहीं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीएसटी का सकल राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 22% अधिक था।
इसी साल जून में 1.61 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था
सरकार ने जून 2023 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से 1.61 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जून 2022 में 1.44 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। (GST Council Meeting) जबकि, एक महीने पहले मई 2023 में यह 1.57 लाख करोड़ रुपये था।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस जीएसटी कलेक्शन में 31,013 करोड़ रुपये सीजीएसटी, 38,292 करोड़ रुपये एसजीएसटी (GST Council Meeting) और 80,292 करोड़ रुपये आईजीएसटी के तौर पर मिले हैं. IGST की राशि में 39,035 करोड़ रुपये वस्तुओं के आयात पर कर के रूप में एकत्र किए गए हैं।
जीएसटी 6 साल पहले लागू हुआ था
जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स है। इसे 6 साल पहले 1 जुलाई 2017 को विभिन्न प्रकार के पिछले अप्रत्यक्ष करों (वैट), सेवा कर, खरीद कर, उत्पाद शुल्क और कई अन्य अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए लागू किया गया था। जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं। हालांकि, सोने और सोने के आभूषणों पर 3% टैक्स लगाया जाता है।
भारत में लगभग 5-10 करोड़ लोगों को रेयर डिजीज
- 6,000-8,000 क्लासिफाइड रेयर डिजीज | करीब 95% रेयर डिजीज का कोई अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं और 10 में से 1 से कम मरीज को डिजीज – स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिलता है
- लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर (LSD), पोम्पे डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइना बिफिडा, हीमोफिलिया रेयर डिजीज के एग्जांपल
- रेयर डिजीज के कई मामले गंभीर, क्रोनिक और जानलेवा । भारत में लगभग 5-10 करोड़ लोग रेयर डिजीज या डिस्ऑर्डर से प्रभावित । इनमें से लगभग 80% बच्चे
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) का GK (GST Council Meeting)
• भारत में GST लगाने का सुझाव विजय केलकट समिति ने दिया था। यह टैक्स सबसे पहले फ्रांस में 1954 में लगाया गया था।
• GST बिल का खाका तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। भारत इस सिस्टम को लागू करने वाला 161वां देश है।
इसे लोकसभा में 3 अगस्त 2016 और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पेश किया गया था। राष्ट्रपति ने इसे उसी साल 8 सितंबर को मंजूरी दी थी।
• GST के तीन हिस्से हैं। CGST केंद्र सरकार का और SGST राज्य सरकार का है। दूसरे राज्य में भेजे जाने वाले सामानों पर IGST लगता है।
• GST को लागू करने वाला पहला राज्य असम (12 अगस्त 2016) और आखिरी राज्य जम्मू- कश्मीर (5 जुलाई 2017 ) है।
• GST लाने का मकसद कई तरह के टैक्स खत्म करना था। इससे लोगों को कोई सामान पूरे देश में एक ही कीमत पर मिलता है।
• GST में टैक्स की सिर्फ चार कैटेगरी 5%, 8%, 18% और 28% रखी गई हैं। GST परिषद में 33 सदस्य हैं। इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है।
• जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है उसे GST चुकाना जरूरी है। शराब, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर GST नहीं लगता।
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