राजस्थान में 1 तारीख से खुल रहे स्कूल-कॉलेज : 9वीं से 12वीं तक के छात्रों और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या है गाइडलाइन और कोचिंग सेंटर्स को क्या नियम फॉलो करने होंगेॽ जानिए सबकुछ Read it later

राजस्थान में 1 तारीख से खुल रहे स्कूल-कॉलेज

राजस्थान सरकार ने अब लंबे अंतराल के बाद 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति दे दी है। ऐसे में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर कक्षा 9वीं से 12वीं तक 50% क्षमता के साथ ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर सकेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पहले की तरह जारी रहेगी। गृह विभाग ने गुरुवार को इसकी गाइडलाइन जारी की।

ऑल्टरनेट डेज पर जा सकेंगे छात्रा छात्राएं

गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल की कक्षा 9 से 12 तक के छात्र एक दिन के गैप में स्कूल आएंगे। ऐसे में 50 फीसदी छात्रों को ही बुलाया जाएगा। इसमें छात्र सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क के साथ स्कूल में प्रवेश कर सकेंगे। 

इस दौरान प्रार्थना सभाओं के साथ-साथ भीड़भाड़ वाले सामूहिक समारोहों पर रोक रहेगी। इसके लिए स्कूल प्रबंधन को ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से स्कूल में बैठने की क्षमता और कर्मचारियों के टीकाकरण की जानकारी भी अपलोड करनी होगी।

वैक्सीनेशन के बाद ही शुरू हो सकेंगी क्लास 

राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक टैक्सी, बस और ऑटो चालकों के लिए स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटरों में वैक्सीन की पहली खुराक लगाना अनिवार्य होगा। 

वहीं कोचिंग सेंटर में टीके की दोनों डोज लगाना शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ दोनों के लिए अनिवार्य होगा।

ऑनलाइन पढ़ाई भी पहले की तरह जारी रहेगी

राज्य सरकार द्वारा स्कूल खोले जाने के बावजूद ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। इसके तहत जो छात्र महामारी के इस दौर में स्कूल नहीं आना चाहते हैं। वह पहले की तरह घर बैठे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। 

इसके साथ ही जो छात्र स्कूल जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। उन्हें अपने माता-पिता से लिखित अनुमति लेने के बाद इसे स्कूल प्रबंधन को सौंपना होगा। इसके बाद ही उन्हें स्कूल में पढ़ाया जाएगा।

संक्रमित होने पर 10 दिन के लिए बंद रहेगी क्लास

लंबे समय बाद खुलने वाले स्कूलों में कोई भी छात्र, शिक्षक या स्कूल स्टाफ संक्रमित पाए जाने पर 10 दिन तक क्लास बंद रहेगी।

साथ ही स्कूल प्रबंधन को यह भी व्यवस्था करनी होगी कि छात्र स्टाफ की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जाए।

इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त कर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।

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