राजस्थान: प्राइवेट स्कूलों में फ्री एजुकेशन के लिए RTE आवेदन कल से: 1.25 लाख सीटों पर होंगे एडमिशन, जानिए आप अपने बच्चे का कैसे करा सकते हैं प्रवेश Read it later

 

RIGHT TO EDUCATION RAJASTHAN
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राजस्थान में जरुरतमंद बच्चों के लिए मुफ्त व कम्पल्सरी पढ़ाई के कानून शिक्षा का अधिकार (RIGHT TO EDUCATION RAJASTHAN) के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया कल से शुरू होने जा रही है। इसके तहत गरीब अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 

वहीं 17 मई को प्राप्त आवेदनों को लॉटरी निकालकर प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इस पूरी लॉटरी प्रक्रिया में प्रदेश के करीब 25 हजार स्कूलों में 1.25 लाख से अधिक सीटों पर गरीब और जरूरतमंद बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा। बता दें कि पिछले साल भी करीब 2.83 लाख बच्चों ने दाखिले के लिए आवेदन किया था। ऐसे में इस बार यह आंकड़ा 3 लाख को पार जाने की उम्मीद है।

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5 से 7 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे एलिजिबल

बच्चों को आरटीई (RIGHT TO EDUCATION) के तहत पहली क्लास में प्रवेश मिलेगा। इसके लिए बच्चे की उम्र 5-7 साल के बीच होनी जरूरी है। इसके अलावा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और  मूल या स्थायी निवास के दस्तावेज एडमिशन के लिए देने होंगे। 

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इसमें दो कैटेगरी, आर्थिक रूप से अहाय वर्ग और असुविधा समूह में आने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूलों प्रवेश मिल सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है। 

जबकि वंचित समूह में एससी, एसटी वर्ग के अलावा अन्य बच्चे, अनाथ बच्चे, एचआईवी या कैंसर पीड़ित या इन बीमारियों से प्रभावित माता-पिता के बच्चे, युद्ध विधवाओं के बच्चे, बीपीएल और विकलांग बच्चे शामिल हैं।

RTE में 25% सीटों पर निजी स्कूलों में मुफ्त ए​डमिशन और पढ़ाई का प्रावधान ह

आरटीई एक्ट (RIGHT TO EDUCATION ACT) के तहत प्राइवेट स्कूलों को अपनी प्रवेश स्तर की कक्षाओं में कुल सीटों की 25 प्रतिशत सीटों पर मुफ्त प्रवेश देना होगा। 

शेष 75 प्रतिशत सीटों के लिए वे फीस लेकर प्रवेश दे सकते हैं। राज्य सरकार 25% सीटों पर मुफ्त प्रवेश के लिए भुगतान करती है। बच्चा जिस वार्ड या गांव का है उसे उसके क्षेत्र के निजी स्कूल में पहली प्राथमिकता दी जाती है। सीट खाली होने पर दूसरे वार्ड के बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा।

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RTE के तह एडमिशन का शेड्यूल ये रहेगा 

  • 30 अप्रैल तक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आरटीई पोर्टल पर अपने-अपने स्कूलों की प्रोफाइल (निःशुल्क सीटों का विवरण) अपडेट कर चुके हैं।
  • इन स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले के लिए अभिभावक 2 से 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
  • शिक्षा विभाग को प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन वरीयता लॉटरी 17 मई को निकाली जाएगी।
  • प्रायोरिटी लॉटरी निकलने के बाद आवेदकों (अभिभावकों) को 18 से 25 मई तक ऑनलाइन रिपोर्ट करना होगा।
  • आवेदनों की जांच 18 से 27 मई तक की जाएगी।

यह पूरी प्रक्रिया दो चरणों में की जाएगी यानि पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब सीटें खाली रहेंगी। दूसरे चरण के आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी 1 जून से शुरू होगी। यह पूरी प्रक्रिया 20 जुलाई तक चलेगी।

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