शाहरुख खान के बेटे आर्यन 7 अक्टूबर तक रिमांड पर, कोट ने कहा, NDPS एक्ट में तमाम अपराध गैर-जमानती इसलिए जमानत देने का तो सवाल ही नहीं उठता Read it later

शाहरुख खान के बेटे आर्यन 7 अक्टूबर तक रिमांड पर

ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अब 7 अक्टूबर तक NCB की हिरासत में रहना होगा। सोमवार को मुंबई के किला कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक रिमांड मांगा था। हालांकि कोर्ट ने अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की रिमांड 7 अक्टूबर तक ही मंजूर कर ली। अन्य 5 आरोपी विक्रांत छोकर, इश्मीत सिंह, नुपुर सारिका, गोमित चोपड़ा और मोहक जसवाल को भी 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी रिमांड पर भेज दिया गया है।

सुनवाई के दौरान NCB ने आरोपियों के पास से बरामद नशीले पदार्थों की जानकारी दी. पार्टी आयोजकों और पैडलर्स का भी उल्लेख किया गया था। सवाल उठा कि क्रूज पर 1300 लोग सवार थे, तो फिर कुछ ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है? 

आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा- खान (आर्यन) वहां ड्रग्स बेचने नहीं गया था, वह चाहता तो पूरा जहाज खरीद सकता था। पड़ताल करनी है तो जहाज पर 1000 लोग थे, उन्हें भी चेक कर लें।

मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने की 10वीं गिरफ्तारी

मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में NCB ने 10वीं गिरफ्तारी की है। एनसीबी ने सप्लायर को जोगेश्वरी से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 5 लाख रुपये का एमडी बरामद किया गया है। 

एक और 9वें आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी कल दोनों पेडलरों को कोर्ट में पेश कर सकती है। इसके साथ ही जिन लोगों को आज क्रूज से हिरासत में लिया गया है उन्हें भी मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जा सकता है.

कोर्ट की तल्ख टिप्पणी  –  जमानत देने का तो सवाल ही नहीं

कोर्ट की तल्ख टिप्पणी  -  जमानत देने का तो सवाल ही नहीं


सोमवार को सुनवाई के बाद​ किला कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा- एनडीपीएस एक्ट के तहत सभी अपराध गैर जमानती हैं. इसलिए जमानत दिए जाने या न देने का तो सवाल ही नहीं उठता। अहम बात यह है कि आरोपी को हिरासत में भेजा जाए या नहीं।

आरोपियों के साथियों के बयान विरोधाभासी हैं। उसके साथ आरोपी भी थे। इस मामले में जांच बहुत जरूरी है। आरोपी को खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। इस आदेश के साथ कोर्ट ने आर्यन समेत सभी अरापियों को 7 अक्टूबर तक के लिए NCB की हिरासत में भेज दिया है.

पूछताछ से पहले एक बार फिर होगा मेडिकल टेस्ट

नियमों के अनुसार आगे की पूछताछ करने से पहले जांच एजेंसी एक बार फिर से सभी आरोपियों का मेडिकल टेस्ट करेगी. इसके बाद एनसीबी कार्यालय में पूछताछ की जाएगी। जरूरत पड़ने पर मौके पर जांच और वसूली की प्रक्रिया भी की जाएगी।

इससे पहले NCB ने कहा था कि आर्यन के फोन से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। उनकी चैट से पता चला कि वे ड्रग्स खरीदने और बेचने की योजना बना रहे थे। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के भी सबूत मिले हैं।

 इससे पहले अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा, जिन्हें एनसीबी अधिकारी आर्यन के साथ गिरफ्तार किया गया था, को जेजे अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका आरटी-पीसीआर का एग्जामिनेशन किया गया।

कोर्ट डिबेट लाइव…

आर्यन की ओर से अधिवक्ता सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि...


आर्यन की ओर से अधिवक्ता सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि…

  • मैं अधिकार के रूप में जमानत नहीं मांग रहा हूं। सच तो यह है कि मुझे (क्लाइंट यानी आर्यन) क्रूज पर हिरासत में नहीं लिया गया था। मुझे वहां विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मैं वहां एक दोस्त के साथ गया था। मुझे यह भी नहीं पता कि क्रूज पर मुझे कौन सा केबिन आवंटित किया गया था।

  • मैंने क्रूज पर जाने के लिए एक पैसा भी नहीं दिया और मैं किसी आयोजक को नहीं जानता। जो पंचनामा तैयार किया गया है उसमें मोबाइल के अलावा मेरे पास से कोई वसूली नहीं दिखाई गई है. दोस्त को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसके पास 6 ग्राम चरस थी। इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है।

  • रिमांड मांगने के लिए दिखाई गई जब्ती हममें से किसी के पास से बरामद नहीं हुई है। यह वसूली अन्य आरोपियों से हुई है और मुझे इससे जोड़ा जा रहा है। पूछताछ के दौरान मेरे व्हाट्सएप चैट डाउनलोड किए गए। अब यह दावा किया जा रहा है कि मैं अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हूं।

  • यहां मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने जो समय विदेश में बिताया है, उसका किसी मादक पदार्थ तस्करी, आपूर्ति या वितरण से कोई लेना-देना नहीं है। मेरी चैट, डाउनलोड, पिक्चर्स या कुछ भी यह प्रूव नहीं करता कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना है। 

  • यहां तक ​​कि अगर ड्रग्स के बारे में भी बात होती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल हूं। रिया चक्रवर्ती के मामले में धारा 27ए को भी उस समय केस से हटा दिया गया था। इसलिए मुझे रिमांड पर न भेजकर जमानत मिलनी चाहिए। अब रिकवरी को लेकर भी की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही इसके लिए हिरासत में रखने का कोई कारण है।

ASG का जवाब

  • हम कस्टडी का आवेदन कर रहे हैं तो जमानत पहले कैसे मांगी जा सकती है? इस पर मजिस्ट्रेट ने कहा कि तर्कों से ऐसा प्रतीत होता है कि वकील (मनशिंदे) पुलिस हिरासत चाहते है और साथ ही वह अपने मुवक्किल के लिए जमानत चाह रहे हैं।

  • इस पर मनशिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में रीया चक्रवर्ती के केस का हवाला दिया कि व्हाट्सएप की चैट के आधार पर किसी को भी आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए। 

  • एएसजी ने कहा कि आरोपी के बुलाए जाने के बाद आर्यन क्रूज पर सवार हुआ था। वह वहां ड्रग्स के साथ पकड़े जाने वालों में शामिल था। वे और अन्य लोग ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे। इन सभी बातों की गहनता से जांच होनी चाहिए।

  • चैट्स में जिसका जिक्र किया गया है वह रिमांड सुनवाई के लिए रेलेवेंट नहीं हो सकता है, लेकिन अज्ञात लोगों के साथ बातचीत है। चैट में थोक खरीद की बात है। इसका इन्वेसिटगेशन होना चाहिए। 

  • इससे साबित हो रहा है कि आर्यन और बाकी के बीच कुछ कनेक्शन था और सभी रेग्यूलर कॉन्टेक्ट में थे। इसे सप्लायर्स को समझा जा सकता है। यह किसी को पूरी तरह से निर्दोष दिखा सकता है।

  • आप उन व्यक्तियों की हिरासत में पाए गए जिनके पास यह प्रतिबंधित सामग्री मिली थी। आप ड्रग डीलरों के साथ बातचीत करते हैं। ये सभी मामले जांच की ओर जा रहे हैं। हम जांच के शुरुआती स्तर में हैं। इसलिए अभी जमानत पर विचार न करते हुए अदालत को हिरासत की अवधि बढ़ानी चाहिए। 

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