दिलेश्वर (बदला हुआ नाम) नाम के शख्स पर उसकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। फोटो: इंडिया टुडे। |
मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पति-पत्नी के बीच बेहद अजीबोगरीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल दिलेश्वर (बदला हुआ नाम) नाम के शख्स पर उसकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने कहा है कि पति शाम को एक महिला की तरह कपड़े पहनता है और उसके साथ संबंध नहीं बनाता है। महिला ने कहा कि उसका पति दूसरे कमरे में सोने चला जाता है। बताया जा रहा है कि महिला का पति पेशे से इंजीनियर है।
पीड़ित महिला के मुताबिक उसका पति रात को सोने से पहले महिलाओं का मेकअप करता है और उससे प्यार भी नहीं करता। इसके बाद महिला ने जिला अदालत से न्याय की गुहार लगाई, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए पति को पीड़ित पत्नी को भत्ता देने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि इंदौर निवासी पीड़िता की शादी 29 अप्रैल 2018 को आरोपी इंजीनियर दिलेश्वर के साथ हुई थी। महिला के मुताबिक उसके ससुराल वालों ने कुछ दिनों तक उसे ठीक रखा, जिसके बाद उसके पति समेत उसके ससुर, छोटी-छोटी बातों पर उसे ताना मारने लगे।
पीड़िता ने बताया कि आरोपी और उसके परिवार के सदस्य उससे रोजमर्रा के खर्चे के लिए पैसे की मांग करते थे और न देने पर उसे अलग कमरे में बंद कर देते थे। पीड़िता के वकील ने बताया कि पति पेशे से इंजीनियर होने के कारण पत्नी को इंदौर से पुणे ले गया और वहां उसे प्रताड़ित करने लगा।
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शाम होते ही माथे पर बिंदी और होठों पर लिपस्टिक लगाता है पति
वकील ने बताया कि आरोपी पति के पत्नी से संबंध नहीं थे और वह सारा खर्च पत्नी से रहा। पीड़िता के वकील ने बताया कि आरोपी शाम को माथे पर बिंदी, होठों पर लिपस्टिक, कान की बाली लगाकर महिला की तरह मेकअप करता था और महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था।
पीड़िता के मुताबिक उसने अपने पति की महिला के वेश में तस्वीर खींची थी और वीडियो भी बनाया था। पीड़िता ने बताया कि 12 जून 2020 को दिलेश्वर (आरोपी पति) अपनी पत्नी को इंदौर लाकर मायके छोड़ गया था।
पत्नी ने कहा पति वैवाहिक संबंध नहीं बनाता
इसके बाद पीड़िता ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि पति के उसके साथ वैवाहिक संबंध नहीं थे और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। इसके बाद जिला अदालत ने आरोपी दिलेश्वर की जमानत याचिका खारिज कर उसे जेल भेज दिया।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि पति को पीड़ित पत्नी को 30 हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता देना होगा। मार्च 2021 से मामला दर्ज होने के समय से आरोपी को राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
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