GST encyclopedia: जीएसटी के जरिए सरकार को उम्मीद और अनुमान से ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो रहा है। सरकार के आंकड़े भी इस चीज की पुष्टि करते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जिसमें लीकेज रुकने के साथ ही सभी चीजों के टैक्स प्रणाली में शामिल होना है। सरकार ने इसमें 0%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28% जैसे स्लैब बना दिए है, इसको कम करके जनता व व्यापारियों को राहत दी।
यहां नहीं लगेगा
जीएसटी कर व्यवस्था में कुछ वस्तुओं और सेवाओं को कर से पूर्णत: मुक्त रखा गया है। इसका अर्थ है कि इन वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर कोई जीएसटी नहीं देना होता है।
- कृषि उत्पाद: ताजी सब्जियां, फल, अनाज, दाल, दूध, अंडे इत्यादि।
- खाद्य तेल: सरसो तेल, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, मूंगफली तेल।
- शिक्षा और स्वास्थ्य: स्कूल, कॉलेज, इलाज व स्वास्थ्य जांच।
- बैंकिंग और फाइनेंस सर्विसेज: बैंक एकाउंट, डिपॉजिट, निकासी, ऋण, बीमा आदि।
- डाक सेवाएं: पत्र, पार्सल, टिकट इत्यादि।
- धार्मिक सेवाएं: मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में धार्मिक कार्य।
किस पर कितना टैक्स
- 0% मूल वस्तुओं जैसे कि दूध, अनाज, फल और सब्जियों पर कोई जीएसटी नहीं लगता।
- 05% दैनिक उपयोग की कुछ आवश्यक वस्तुओं, जैसे कि माचिस, ब्रेड और कुछ अन्य वस्तुओं पर जीएसटी लगता है।
- 12% अधिकांश वस्तुओं जैसे जूते सहित कुछ अन्य सामान जो दैनिक उपयोग में आते हैं उन पर जीएसटी।
- 18% अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक, होटल, पेंट और कई सेवाओं पर जीएसटी लगता है।
- 28% लग्जरी वस्तुओं, जैसे कि सिगरेट, पान मसाला, महंगे वाहन, और कुछ सेवाओं पर जीएसटी दर लागू होती है।
जनता के लिए फायदा
GST को 7 वर्ष होने वाले हैं। एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया। इसमें 17 स्थानीय टैक्स को शामिल किया, जिससे टैक्स की दर में कमी आई।
आटा,दही,छाछ सस्ता
CBIC के आंकड़ों के मुताबिक, जीएसटी से पहले आटे, दही, छाछ और शहद पर क्रमश: 3.5%, 4% और 6% टैक्स लगता था, जो अब 0% हो गया।
- कुछ विशिष्ट वस्तुओं जैसे कि सोने और चांदी के आभूषणों पर 3% की रियायती दर लागू होती है।
- जबकि कुछ पर 0.25% की मामूली दर से जीएसटी लगता है।
घटा टैक्स
जीएसटी से पहले एलपीजी चूल्हे पर 21% टैक्स था, जो कि अब 18% हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों व फर्नीचर पर 31.3% टैक्स था, जो अब 18% हो गया। – उज्जवल शर्मा, सीए
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