GST Rate Change: अब सिर्फ दो स्लैब, AC-कार से लेकर दवाइयां तक सस्ती, जानें आपको कैसे मिलेगा फायदा Read it later

GST Rate Change का बड़ा ऐलान हो गया है। 22 सितंबर से अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब रहेंगे। 56वीं GST काउंसिल मीटिंग में लिए गए इस फैसले से पनीर, छेना, चपाती, साबुन, शैंपू जैसे डेली यूज प्रोडक्ट्स और AC, कार जैसे इलेक्ट्रॉनिक व ऑटोमोबाइल सामान सस्ते हो जाएंगे। वहीं, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स खत्म कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस बदलाव से जुड़े 9 अहम सवालों के जवाब।

Table of Contents

सवाल 1: GST दर में क्या बदलाव हुआ है?

सरकार ने पहले 5%, 12%, 18% और 28% के चार स्लैब रखे थे। अब इन्हें घटाकर सिर्फ 5% और 18% GST Slab कर दिया गया है। हालांकि, तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक, याट और लग्जरी कारों पर अब भी 40% स्पेशल टैक्स लगेगा। वहीं छेना, पनीर, पराठा और चपाती जैसे सामान टैक्स-फ्री हो गए हैं।

GST Rate Change

सवाल 2: टैक्स स्लैब बदलने से (GST Rate Change) फायदा होगा या नुकसान?

इस बदलाव से आम जनता को फायदा ही होगा। Daily essentials जैसे साबुन-शैंपू, खाने-पीने की चीजें और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते हो जाएंगे।

  • सीमेंट पर टैक्स 28% से घटकर 18% हुआ, जिससे घर बनाने का खर्च कम होगा।

  • AC और TV पर टैक्स 28% से 18% हो गया, अब ये सस्ते मिलेंगे।

  • 33 लाइफ-सेविंग दवाइयों पर टैक्स खत्म कर दिया गया है।

  • 350cc तक की मोटरसाइकिल और छोटी कारों पर अब सिर्फ 18% टैक्स लगेगा।

  • ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर भी सस्ते हो जाएंगे।

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सवाल 3: लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर क्या असर पड़ेगा?

पहले 18% GST लगता था, अब इसे पूरी तरह हटा दिया गया है। यानी पॉलिसीहोल्डर्स को प्रीमियम पर सीधा फायदा मिलेगा।

सवाल 4: दवाइयों पर नया GST क्या होगा?

33 लाइफ-सेविंग दवाइयों, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर टैक्स 0% कर दिया गया है।

सवाल 5: गाड़ियों की कीमतों पर क्या असर होगा?
  • छोटी कारें और 350cc तक की बाइक्स पर टैक्स 28% से घटकर 18% हुआ।

  • थ्री-व्हीलर्स और ऑटो पार्ट्स भी सस्ते हो गए।

  • लग्जरी कार, याट और पर्सनल एयरक्राफ्ट पर अब भी 40% स्पेशल टैक्स लागू रहेगा।

सवाल 6: इलेक्ट्रॉनिक्स पर कितना फायदा होगा?

AC, TV (32 इंच से ऊपर) और रेफ्रिजरेटर पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

सवाल 7: घर बनाने वालों के लिए क्या बदलाव आया?

सीमेंट पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया। इससे निर्माण कार्य की लागत कम होगी।

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सवाल 8: क्या कोई चीज टैक्स-फ्री हो गई है?

जी हां, छेना, पनीर, रोटी, पराठा, दूध, इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीजों को पूरी तरह GST से छूट मिल गई है।

सवाल 9: बदलाव का उदाहरण समझें

मान लीजिए एक हेयर ऑयल की कीमत ₹100 है। पहले इस पर 18% GST लगता था यानी कुल कीमत ₹118 होती थी।
अब सिर्फ 5% GST लगेगा, यानी कुल कीमत ₹105 होगी। सीधा ₹13 की बचत।

सामानपहले का GSTअब का GSTअंतर
पनीर, रोटी, पराठा5%0%▼ 5%
घी, मक्खन12%5%▼ 7%
नूडल्स, पास्ता12%5%▼ 7%
चीनी, सिरप, टॉफ़ी, कैंडी12%5%▼ 7%
बिना फ्लेवर का पैक्ड मिनरल वाटर18%5%▼ 13%
सवाल 9: पुराने स्टॉक पर MRP ज्यादा होगी, क्या ये भी सस्ता मिलेगा?

सरकार ने साफ किया है कि GST Rate Change के बाद पुराने स्टॉक पर भले ही MRP ज्यादा लिखी हो, लेकिन ग्राहकों को नए रेट के हिसाब से ही प्रोडक्ट बेचना होगा। यानी दुकानदार को घटाई गई GST दरों का फायदा कस्टमर को देना अनिवार्य होगा।

दवाओं के मामले में NPPA (National Pharmaceutical Pricing Authority) ने 12 और 13 सितंबर को आदेश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि—

  • दवा बनाने और बेचने वाली सभी कंपनियों को दवाओं, मेडिकल डिवाइसेज और फॉर्मुलेशन की नई MRP अपडेट करनी होगी।

  • रिवाइज प्राइस लिस्ट डीलर, रिटेलर, स्टेट ड्रग कंट्रोलर और सरकार को उपलब्ध कराना जरूरी होगा, ताकि ग्राहक अपडेटेड प्राइस देख सकें।

कारपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
अर्टिगा₹9.12 लाख₹8.80 लाख₹32,000
डिजायर₹6.84 लाख₹6.26 लाख₹58,000
वेगनआर₹5.79 लाख₹5.29 लाख₹50,000
फ्रॉन्क्स₹7.59 लाख₹6.94 लाख₹65,000
बलेनो₹9.46 लाख₹8.65 लाख₹81,000
सवाल 10: अगर दुकानदार GST कटौती का फायदा न दे, तो क्या करें?

अगर दुकानदार प्राइस कट के बावजूद ग्राहकों से ज्यादा पैसा वसूलता है, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। दोषी पाए जाने पर जुर्माना और जेल तक की सजा का प्रावधान है।

शिकायत के लिए विकल्प—

  • नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन: 1800-11-4000

  • CBIC GST हेल्पलाइन: 1800-1200-232

  • नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (NAA) की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

शिकायत करते समय ग्राहक को बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम और पता देना अनिवार्य है।

सवाल 11: क्या लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सस्ते होंगे?

जवाब: हां, सरकार ने Life Insurance और Health Insurance प्रीमियम पर लगने वाला 18% GST पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को होगा। 22 सितंबर के बाद भरे जाने वाले हर रिन्युअल प्रीमियम पर अब कोई GST नहीं लगेगा।

📌 उदाहरण से समझिए

  • बेस प्रीमियम: ₹50,000

  • 18% GST के साथ: ₹59,000

  • 0% GST के साथ: ₹50,000
    ➡ यानी, ग्राहक को सीधे ₹9,000 की बचत होगी।

👉 ध्यान दें, ये आंकड़े सिर्फ उदाहरण के लिए हैं, असल प्रीमियम पॉलिसी के हिसाब से अलग हो सकता है।

सवाल 12: क्या GST बदलाव से कुछ सामान महंगे भी होंगे?

जवाब: हां, कुछ luxury items और sin products पर अब 40% का नया GST slab लागू किया गया है। इसमें पान मसाला, तंबाकू, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसी चीजें शामिल हैं।

  • पहले इन पर 28% GST और 17% तक सेस लगता था (कुल ~45%), अब इसे घटाकर 40% कर दिया गया है।

  • इसका मतलब यह है कि इन प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ने के बजाय थोड़ी घट भी सकती है

📌 किन गाड़ियों पर 40% टैक्स लगेगा?

  • पेट्रोल कारें जिनकी क्षमता 1200cc से ज्यादा और लंबाई 4 मीटर से अधिक है।

  • डीजल कारें जिनकी क्षमता 1500cc से ज्यादा और लंबाई 4 मीटर से अधिक है।

  • मोटरसाइकिल जिनकी क्षमता 350cc से अधिक है।

👉 यानी, लग्जरी कार और हाई-CC बाइक्स इस नए स्लैब के दायरे में आएंगी।

सामानपुराना GST रेटनया GST रेटअंतर
पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स, सिगरेट, प्रीमियम शराब28%40%⬆ 12%
एडिशनल शुगर ड्रिंक्स28%40%⬆ 12%
एयरक्राफ्ट, यॉट28%40%⬆ 12%
रिवॉल्वर, पिस्टौल28%40%⬆ 12%
कोयला5%18%⬆ 13%
सवाल 13: क्या कुछ प्रोडक्ट्स पर GST रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ?

जवाब: हां, GST 2.0 के तहत ज्यादातर सामानों पर टैक्स रेट बदले गए हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पर पुरानी दरें ही लागू रहेंगी।

  • 0% स्लैब: ताज़ा फल-सब्ज़ियां, दूध, खुला आटा, ब्रेड, रोटी और पराठा पहले से ही जीरो रेटेड थे और अब भी टैक्स फ्री रहेंगे।

  • 5% स्लैब: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) जैसे इलेक्ट्रिक कारों पर पहले की तरह 5% GST ही लगेगा।

  • 3% स्लैब: सोना, चांदी, हीरा और प्रेशियस स्टोन्स पर पहले की तरह 3% टैक्स जारी रहेगा।

  • 18% स्लैब: मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर GST 18% ही रहेगा।

  • सिन और लग्ज़री आइटम्स: सिगरेट, गुटखा, बीड़ी और पान मसाला पर अभी भी 28% + Compensation Cess लागू रहेगा। बाद में ये 40% के स्लैब में शिफ्ट होंगे।

सवाल 14: क्या होटल, फ्लाइट और सिनेमा टिकट भी सस्ते होंगे?

जवाब: जी हां, सरकार ने सर्विस सेक्टर को भी राहत दी है।

  • होटल बुकिंग:

    • ₹1000 से कम के होटल रूम पर GST पहले की तरह 0% ही रहेगा।

    • ₹1000 से ₹7500 के बीच के रूम पर GST 12% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है।

    • प्रीमियम होटल्स जिनका किराया ₹7500 से ज्यादा है उन पर 18% GST लगेगा।

    👉 उदाहरण: एक होटल रूम जिसकी कीमत ₹5000 है –

    • पहले: ₹5000 + 12% GST = ₹5600

    • अब: ₹5000 + 5% GST = ₹5250

    • बचत: ₹350

  • सिनेमा टिकट:

    • ₹100 तक की टिकटों पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा (पहले 12%)।

    • ₹100 से ज्यादा की टिकटों पर GST 18% रहेगा।

  • एयर ट्रैवल:

    • इकोनॉमी क्लास पर GST 12% से घटाकर 5% किया गया है।

    • बिज़नेस क्लास पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।

    • फर्स्ट क्लास पर कोई बदलाव नहीं हुआ है।

सवाल 15: क्या GST 2.0 से भारतीय इकोनॉमी पर बड़ा असर होगा?

जवाब: सरकार और विशेषज्ञों का मानना है कि नया GST रिफॉर्म अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा।

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘Next Gen GST Reforms’ कार्यक्रम (17 सितंबर, विशाखापट्टनम) में कहा कि इससे इकोनॉमी में करीब ₹2 लाख करोड़ का सीधा इफेक्ट होगा।

  • चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी. अनंथा नागेश्वरन का कहना है कि लोगों की purchasing power बढ़ेगी, जिससे डिमांड और प्रोडक्शन दोनों तेज होंगे।

  • इकनॉमिस्ट विशाखा मित्तल (EVP, Enlarge Capital) के मुताबिक, इन रिफॉर्म्स से consumption demand को 1% से 1.2% तक का बूस्ट मिलेगा, जिससे अगले 4–6 क्वार्टर्स में GDP ग्रोथ और मजबूत होगी।

 

All display image credit: Getty Images

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