MP में चुनावी भीड़ पर कोर्ट नाराज:हाईकोर्ट ने कहा- उम्मीदवार के अधिकार से बड़ा लोगों के जीने का हक; नाथ-तोमर पर होगी FIR Read it later

MP corona guideline violation gwalior

चुनावी रैलियों में मास्क-सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की अनदेखी और भीड़ पर अदालत और चुनाव आयोग, दोनों ने सख्ती दिखाई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बेलगाम रैलियों के मद्देनजर कांग्रेस नेता कमलनाथ और भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने ऐसी रैलियों पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा- संविधान ने उम्मीदवार और मतदाता दोनों को अधिकार दिए हैं। उम्मीदवार को चुनाव प्रचार का अधिकार है, तो लोगों को जीने और स्वस्थ रहने का हक है। उम्मीदवार के अधिकार से बड़ा लोगों के स्वस्थ रहने का अधिकार है।

चुनाव आयोग ने जारी की सभी पार्टियों को एडवायजरी

ऐसी रैलियों पर इलेक्शन कमीशन (EC) भी नाराज है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रैलियों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन ना किए जाने का मसला हमने गंभीरता से लिया है। ये हमारी गाइडलाइन का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों पर एक्शन लिया जाए।

EC ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को एडवायजरी जारी की है। यह पार्टियों के अध्यक्ष और महासचिवों को भेजी गई है। इसमें कहा गया है कि रैलियों के दौरान उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चुनाव अधिकारी और प्रशासन कदम उठाएं। EC ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान सतर्कता और सावधानी बरती जाए। रैलियों के दौरान भीड़ को नियंत्रित किया जाए।

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