सुविधा: आधार ई-केवाईसी से तुरंत मिलेगा ई-पैन, सरकार ने शुरू की नई सेवा, पूरी तरह से मुफ्त और पेपरलेस है यह सुविधा Read it later

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वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में किया था नई सुविधा का ऐलान
इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर होगा आवेदन


Aadhaar e KYC: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आधार केवाईसी आधारित तत्काल ई पैन नंबर जारी किए जाने की सुविधा शुरू की। वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष के आम बजट में इस सुविधा की घोषणा की थी। इसके तहत आवेदक को आधार के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ आवेदन करना होगा और वैरिफिकेशन होने के तत्काल बाद ई-पैन नंबर जारी कर दिया जाएगा। यह सुविधा निशुल्क है और पूरी तरह से पेपरलेस है।
 

12 फरवरी को शुरू किया गया था बीटा संस्करण

इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर इस सुविधा के बीटा संस्करण की फरवरी में शुरू की गई थी। तब से लेकर 25 मई तक 6,77,680 ई-पैन जारी किए जा चुके हैं। इसके माध्यम से मात्र 10 मिनट में ई-पैन जारी हो जाता है। इनकम टैक्स विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक कुल 50.52 करोड़ पैन का आवंटन हो चुका है। इसमें से 49.39 करोड़ पैन व्यक्तिगत जारी किए गए हैं। वहीं, 32.17 करोड़ पैन ही अब तक आधार से लिंक हो पाए हैं।
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पैन के लिए ऐसे करें आवेदन (aadhaar e kyc)

पैन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आवेदक को इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने वैध आधार नंबर की जानकारी देनी होगी। इसके बाद आवेदक के आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। इस ओटीपी को वेबसाइट पर दर्ज करना होगा। इस प्रक्रिया के सफल तरीके से पूरा होने पर एक 15 डिजिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर जारी होगा। आवश्यकता पड़ने पर आवेदक कभी भी अपने आवेदन की जानकारी आधार नंबर के आधार पर जांच सकता है। आवंटन के बाद ई-पैन को डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा ई-पैन आवेदक के आधार के साथ रजिस्टर्ड ई-मेल पर भी भेजा जाएगा।

डिजिटल इंडिया की ओर एक ओर कदम

इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इंस्टेट पैन सुविधा की शुरुआत विभाग का डिजिटल इंडिया की ओर एक और कदम है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से विभाग करदाताओं को अनुपालन में आसानी होगी। आपको बता दें कि विभाग ने इनकम टैक्स ई-फाइलिंग समेत करदाताओं के लिए कई तरह की सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है।
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