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NPS Tax Benefits Increase: टैक्स छूट बढ़ने से एनपीएस और आकर्षक

NPS Tax Benefits Increase: राष्ट्रीय पेंशन योजना, National Pension System (NPS),भारत पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत रिटायरमेंट के लिए एक लॉन्ग टर्म निवेश योजना है। (NPS Contribution Limits) यह सार्वजनिक, निजी और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए है।

इससे सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन के रूप में शेष राशि दी जाती है। केंद्र सरकार ने एनपीएस में अंशदान की सीमा (NPS Tax Benefits Increase) को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। (Retirement Savings India) यह लाभ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को केवल नई कर व्यवस्था पर ही उपलब्ध है।

किसे करना चाहिए निवेश (NPS Tax Benefits Increase)

NPS उन लोगों के लिए अच्छा है, जो कम जोखिम पर रिटायरमेंट की योजना बनाना चाहते हैं। निजी क्षेत्र से सेवानिवृत्त होने वालों के लिए यह वरदान हो सकता है। ज्यादा लाभ के लिए इस पर विचार कर सकते हैं।

रिटर्न/ब्याज
हृक्कस् का एक हिस्सा इक्विटी में जाता है। अन्य पारंपरिक कर-बचत निवेशों की तुलना में इसमें अधिक रिटर्न है। इसमें फंड मैनेजर बदलने की सुविधा है।

इतनी मिलती है टैक्स छूट
  • राष्ट्रीय पेंशन योजना कर लाभ : धारा 80CCD (1) के तहत 10 प्रतिशत तक कटौती, 80CCE में 1.5 लाख रुपए के अधीन।
    धारा 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपए तक की कर कटौती, साथ ही धारा 80CCE के तहत 1.5 लाख रुपए की कुल सीमा।
  • नियोक्ता के योगदान पर कर लाभ : 14 प्रतिशत योगदान धारा 80CCE के तहत, 1.5 लाख 80CCD(2) के तहत केंद्र सरकार करती है।
  • स्व-नियोजित के लिए कर लाभ : धारा 80CCD(1) के तहत 20 प्रतिशत तक कर कटौती, 80CCE के तहत 1.5 लाख के अधीन।
  • आंशिक निकासी पर कर लाभ : आंशिक निकासी कर छूट के लिए पात्र है, जब राशि स्व-योगदान के 25 प्रतिशत तक हो, जो कि धारा 10 (12बी) के तहत मानदंडों के अधीन है।
  • एन्युटी खरीद पर कर लाभ (NPS Annuity Benefits) : धारा 80सीसीडी (5) के तहत एन्युटी खरीद पर सेवानिवृत्ति के बाद कर छूट प्रदान की जाती है।

एकमुश्त निकासी पर कर लाभ : सेवानिवृत्ति पर अर्जित एनपीएस फंड के 60 प्रतिशत की एकमुश्त निकासी पर कर छूट मिलती है।

कॉर्पोरेट/नियोक्ता कर छूट : धारा 36(1)(iv)(A) के तहत नियोक्ता के अंशदान के रूप में कर्मचारी के एनपीएस खाते में जमा की गई राशि पर कर कटौती प्रदान की जाती है।

लचीलापन

इसमें ग्राहक किसी भी समय निवेश कर सकते हैं। मेंबरशिप की संख्या भी बदल सकते हैं। अपना खाता ऑनलाइन संचालित कर सकते हैं।

निकासी नियम

कुल राशि का 60 प्रतिशत तक एक साथ निकाल सकते हैं, शेष 40 प्रशित राशि वार्षिक योजना में जाती है। राशि 5 लाख से कम होने पर पूरी राशि निकाल सकते हैं।

ग्राहक की मृत्यु पर : ग्राहक की मृत्यु के बाद, अर्जित पेंशन राशि (100 प्रतिशत ) का भुगतान ग्राहक के नामित/कानूनी उत्तराधिकारी को किया जाता है।

 

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सांवरिया सेठ सिंह

थम्सअप भारत न्यूज पोर्टल शासन, सामाजिक, विकासात्मक और जनता की मूलभूत समस्याओं और उनकी चिंताओं के मुद्दों पर चौबीसों घंटे निष्पक्ष और विस्तृत समाचार कवरेज प्रदान करता है।

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