हैल्थ इंश्योरेंस पर आपके लिए जरूरी खबर : अस्पतालों के खिलाफ एक्शन के लिए देश में अब तक नहीं कोई रेगुलेटर Read it later

हैल्थ इंश्योरेंस
ANI

वर्तमान में, देश के अस्पताल कोरोना के कारण रोगियों से भरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में, कई शिकायतें हैं कि अस्पताल कैशलेस उपचार की सुविधा नहीं दे रहे हैं। लेकिन अस्पताल की इस गलती या रवैये के लिए बीमा कंपनियां जिम्मेदार नहीं हैं। क्योंकि अस्पताल पर कार्रवाई करने के लिए हमारे देश में कोई नियामक यानि रैगुलेट नहीं है। बीमा कंपनियों पर कार्रवाई के लिए एक नियामक है।

पहले हम अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच संबंधों के बारे में बात करते हैं

जो भी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी आपको बीमा कंपनियों द्वारा जारी की जाती है, उसके तहत आप उन्हीं अस्पतालों में कैशलेस इलाज करवा सकते हैं, जिनके साथ अस्पतालों का इम्पैनल्ड हैं यानी टायअप होता है। यहां, इम्पैनल्ड का मतलब बीमा कंपनियों के साथ अस्पतालों के एक समझौते से है। इसे नेटवर्क अस्पताल कहा जाता है। अस्पताल और बीमा कंपनियों के बीच एक तृतीय पक्ष है जिसे टीपीए कहा जाता है। आपका दावा जो भी होगा, वह इस तीसरे पक्ष के माध्यम से दिया जाता है।

एक नेटवर्क अस्पताल और बिना नेटवर्क के अस्पताल बीच अंतर क्या है

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 (Cashless Insurance: Hospitals Not Providing Cashless Facility To Treat Covid 19) अगर आप नेटवर्क अस्पताल में भर्ती हैं, तो यहां कैशलेस इलाज की सुविधा है। साथ ही सभी खर्च पहले से तय होते हैं। यानी कौन सी दवा कितनी मात्रा में है, या उस पर क्या खर्च होगा, सब कुछ तय है। अब यदि आप एक नेटवर्क अस्पताल में जाते हैं, तो आपको पहले पैसे का भुगतान करना होगा, फिर बीमा कंपनी आपको इसे वापस दे देती है।

अगर अस्पताल ज्यादा शुल्क लेगा तो क्या होगा

नेटवर्क अस्पताल में अधिक बिल की संभावना कम होती है। लेकिन अगर अस्पताल नेटवर्क में अधिक बिल चार्ज करता है, तो बीमा कंपनी इसमें पैसे काट लेगी। वैसे, यदि नेटवर्क अस्पताल बहुत अधिक शुल्क लेता है, तो यह बीमा कंपनी का अधिकार नहीं है कि वह कोई कार्रवाई करे। अस्पताल कितना पैसा वसूलता है, इसके लिए आप बीमा कंपनी या नियामक से शिकायत नहीं कर सकते।  (Cashless Insurance: Hospitals Not Providing Cashless Facility To Treat Covid 19)

आप बीमा कंपनियों से क्या शिकायत कर सकते हैं

आप बीमा कंपनियों से वैसी ही शिकायत कर सकते हैं, जैसा उनसे जुड़ा मामला है। यानी, अगर आपका पैसा नहीं मिल रहा है, या बीमा कंपनी कुछ और बता रही है, या अगर बीमा कंपनी आपके दावों को स्वीकार नहीं कर रही है, तो आप लोकपाल यानी बीमा कंपनी के खिलाफ लोकपाल जा सकते हैं।

यदि अस्पताल अधिक शुल्क लेता है या मना करता है तो क्या होगा

हमारे देश में इसके लिए कोई नियामक नहीं है। आज की स्थिति यह है कि सभी अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। जो भी नेटवर्क अस्पताल हैं, वे बड़े अस्पताल हैं। ऐसे में अभी उन अस्पतालों में जगह मिलना मुश्किल है। इसीलिए लोग छोटे अस्पतालों में जा रहे हैं, जहां बीमा कंपनियों ने नेटवर्क नहीं बनाया है और पैसा पहले जमा किया जा रहा है।  (Cashless Insurance: Hospitals Not Providing Cashless Facility To Treat Covid 19)

शिकायत आए तो लोकपाल क्या करेगा

यदि आप अस्पताल के खिलाफ बीमा लोकपाल से शिकायत करते हैं, तो वह आपकी शिकायत सरकार को भेजेगा। अब इस पर कार्रवाई करने की बात भी सरकार के हाथ में है। लोकपाल एक बस पार्षद या एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। हालांकि, इतनी शिकायतों पर कार्रवाई करना भी मुश्किल है। बीमा लोकपाल के पास अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। इरडाई ने कहा है कि सभी अस्पताल कैशलेस सुविधाएं प्रदान करते हैं। लेकिन अस्पताल यह सुविधा नहीं देते हैं, तो इरडाई कुछ नहीं कर सकता है।

क्या ओंबुड्समैन के पास शिकायतें हैं?

इरडा ई के दिशा-निर्देश दो दिन पहले ही आए थे। इसके अलावा, लोग अब कोरोना के वातावरण में पहले जीवन बचाने की सोच रहे हैं। इसलिए, ऐसी शिकायतें अभी तक लोकपाल के पास नहीं आ रही हैं। हो सकता है कि अगर अगले कुछ हफ्तों के बाद शिकायतें आती हैं तो कार्रवाई की जाए।

देश में टीपीए और नेटवर्क अस्पतालों की संख्या काफी कम है। साथ ही, स्वास्थ्य बीमा लेने वालों की संख्या कम है। हालांकि देश में 30-40 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा है, लेकिन उनमें से अधिकांश कंपनियों की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आते हैं। ऐसे में कोरोना से आने वाले कई मरीजों का स्वास्थ्य बीमा नहीं होता है।

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