कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIC) भारत के कर्मचारियों के लिए एक अहम सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा योजना है। गौरतलब है कि इसे केंद्रीय श्रम मंत्रालय संचालित करता है और इसका मकाद बीमारी, चोट या विकलांगता की स्थिति में कर्मचारियों और उनके परिवारों को मेडिकल बेनिफिट्स और फाइनेंशियल हैल्प देता है। ESIC Benefits में मेडिकल बेनिफिट्स, आश्रितजन पेंशन, मातृत्व लाभ और विकलांगता भत्ता आदि शामिल होता हैं। 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियां इसके तहत आती हैं। इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता का अंशदान भी शामिल है, जिससे कर्मचारियों को Health Insurance और अन्य सुरक्षा मिलती है।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIC) क्या है?
कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIC) भारत के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाली एक प्रमुख योजना है। इसका संचालन केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और इसका उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों को बीमारी, चोट या विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है।
ESIC के तहत कौन आता है?
ESIC का लाभ उन कंपनियों को दिया जाता है जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं। हालांकि, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में यह सीमा 20 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों पर लागू होती है। इसके तहत कर्मचारियों का पंजीकरण नियोक्ता द्वारा किया जाता है। इसका लाभ 21 हजार या इससे कम आय वाले कर्मचारी और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 25 हजार तक की सैलरी पर लागू होता है।
ESIC में योगदान कौन करता है?
इस योजना के तहत अंशदान तीन वर्षों तक केंद्र सरकार करती है। कर्मचारी अपने वेतन का 1.75% योगदान करता है, जबकि नियोक्ता का योगदान 4.75% होता है। यह अंशदान श्रमिकों को योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभों के लिए योग्य बनाता है।
ESIC के तहत मिलने वाले फायदे
चिकित्सा लाभ (Medical Benefits):
बीमित कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्यों को रोजगार के पहले दिन से ही चिकित्सा लाभ मिलता है। यह लाभ राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और इसमें अस्पतालों में सभी जरूरी चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं।
आश्रितजन लाभ (Dependent Benefits):
अगर किसी बीमित व्यक्ति की रोजगार के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों को मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। यह पेंशन कर्मचारी की पत्नी, बच्चों और माता-पिता को दी जाती है।
ESIC का मातृत्व लाभ (Maternity Benefits)
प्रेग्नेंसी और गर्भपात के मामले में: बीमित महिलाओं को प्रेग्नेंसी के 12 सप्ताह तक और गर्भपात की स्थिति में 26 सप्ताह तक दैनिक वेतन का 100% नकद भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में भी चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं।
बीमारी लाभ (Sickness Benefits)
बीमारी की स्थिति में कर्मचारी को अधिकतम 91 दिनों के लिए, 70% की दर से भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता 7 दिनों के भीतर कर्मचारी को प्रदान किया जाता है ताकि वह अपने इलाज में मदद कर सके।
ESIC के अन्य महत्वपूर्ण लाभ
स्थाई विकलांगता (Permanent Disability) के मामले में: किसी दुर्घटना या चोट के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो जाने पर कर्मचारी को 24 माह तक नकद मासिक भत्ता प्रदान किया जाता है।
रिटायरमेंट के बाद चिकित्सा लाभ: सेवानिवृत्ति या विकलांगता के कारण नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी या उनकी पत्नी को 120 रुपये सालाना का चिकित्सा लाभ मिलता है।
अंतिम संस्कार के लिए सहायता: किसी बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी अंतिम क्रिया के लिए मूल व्यय या अधिकतम 10,000 रुपये तक का भुगतान किया जाता है।
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